छत्तीसगढ़
सार्वजनिक स्थान पर गांजा पीते युवक गिरफ्तार, 22 पुड़िया गांजा समेत चिलम बरामद
Shantanu Roy
26 Jan 2026 7:02 PM IST

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छग
Raipur. रायपुर। आरंग थाना क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। ग्राम भानसोज बाजार चौक पर सार्वजनिक स्थान में गांजा पीते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के कब्जे से 22 पुड़िया गांजा, मिट्टी का चिलम और अन्य सामग्री बरामद की गई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की है। आरंग थाना में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक अनिल चन्द्रवंशी ने बताया कि 25 जनवरी 2026 को शाम के समय वे हमराह पेट्रोलिंग स्टाफ आर. 2869 जितेन्द्र गेण्डरे, सैनिक 612 दुर्गेश चन्द्राकर एवं आर. 541 बंशीलाल साहू के साथ शासकीय पेट्रोलिंग वाहन क्रमांक सीजी 03 ए 1281 से टाउन एवं देहात क्षेत्र में गश्त पर निकले थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम भानसोज बाजार चौक के पास एक व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर अवैध रूप से गांजा पी रहा है।
मुखबिर की सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई की। नियमानुसार गवाहों को तलब किया गया। गवाह सहदेव रात्रे पिता चैतुराम रात्रे उम्र 44 वर्ष निवासी रसनी तथा देवादास पिता ईतवारीदास उम्र 55 वर्ष निवासी भानसोज को धारा 179 बीएनएसएस के तहत नोटिस देकर मौके पर बुलाया गया। इसके बाद मुखबिर सूचना का पंचनामा तैयार कर पुलिस टीम गवाहों के साथ ग्राम भानसोज बाजार चौक पहुंची। मौके पर घेराबंदी कर लाल चेक शर्ट और काले रंग का लोवर पहने एक व्यक्ति को पकड़ा गया, जो गांजा पीते हुए पाया गया। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम अनिल तेलासी पिता स्वर्गीय सोमनाथ तेलासी उम्र 35 वर्ष, निवासी भानसोज थाना आरंग जिला रायपुर बताया। संदेही से तलाशी लेने के लिए उसकी सहमति प्राप्त की गई तथा पहले पुलिस स्टाफ और गवाहों की तलाशी ली गई, जिसमें कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली।
इसके बाद संदेही की तलाशी लेने पर एक पॉलीथीन में कागज से बंधी 22 नग पुड़िया गांजा जैसे मादक पदार्थ बरामद हुए। इसके साथ ही दो नग मिट्टी के चिलम, जिनमें से एक में जला हुआ गांजा भरा हुआ था, एक पुरानी मटमैली चिंदड़ी (कपड़ा) और एक माचिस जिसमें 12 नग तिल्ली रखी हुई थी, बरामद की गई। मौके पर बरामदगी पंचनामा तैयार कर सभी वस्तुओं को गवाहों के समक्ष जब्त किया गया। बरामद गांजा की पहचान गवाहों द्वारा देखकर, सूंघकर और जलाकर की गई, जिसे अवैध मादक पदार्थ गांजा होना पुष्टि हुई। इसके बाद तौलकर्ता गवाह राकेश पारधी को बुलाकर तौल कराया गया, जिसमें 22 पुड़िया गांजा का कुल वजन 85 ग्राम पाया गया। जब्त गांजा की अनुमानित कीमत करीब 1500 रुपये आंकी गई है। आरोपी अनिल तेलासी के खिलाफ थाना आरंग में अपराध क्रमांक 00/2026 धारा 27 एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी का कृत्य एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। आगे की विवेचना जारी है।
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