छत्तीसगढ़
होटल के कमरे में युवती की मौत, मानसिक प्रताड़ना के आरोप में योगेंद्र साहू गिरफ्तार
Shantanu Roy
25 Feb 2026 12:34 AM IST

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छग
Shakti. सक्ती। जिले में 23 वर्षीय युवती दिशा मरावी की संदिग्ध परिस्थितियों में आग से झुलसने के बाद हुई मौत के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी योगेंद्र साहू को गिरफ्तार कर लिया है। मामला सक्ती थाना क्षेत्र का है, जहां शिवम होटल के कमरा नंबर 105 में युवती द्वारा तारपीन तेल डालकर आग लगाने की घटना सामने आई थी। पुलिस जांच में मानसिक प्रताड़ना के गंभीर आरोपों के आधार पर कार्रवाई की गई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, मृतका दिशा मरावी को आरोपी योगेंद्र साहू कथित रूप से लंबे समय से परेशान कर रहा था। आरोप है कि आरोपी युवती के साथ बार–बार अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता था और उस पर विभिन्न प्रकार के दबाव बनाता था। परिजनों का कहना है कि युवती को जातिगत टिप्पणी और गाली-गलौज के जरिए मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था, जिससे वह अत्यंत तनाव में थी।
घटना के दिन दिशा मरावी अपने दोस्तों से मिलने सिंग ढाबा के ऊपर स्थित शिवम होटल पहुंची थी। बताया जा रहा है कि इसी दौरान मानसिक रूप से परेशान होकर उसने होटल के कमरे में तारपीन तेल अपने शरीर पर उड़ेल लिया और आग लगा ली। आग लगने के बाद गंभीर रूप से झुलसी युवती को तत्काल उपचार के लिए बिलासपुर के बर्न अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान एक फरवरी को उसकी मृत्यु हो गई। मृतका की मां मीना मरावी ने थाना सक्ती में नामजद शिकायत दर्ज कराते हुए योगेंद्र कुमार साहू पर गंभीर आरोप लगाए। शिकायत में युवती को प्रताड़ित करने, जिंदा जलाने तथा अन्य व्यक्तियों – महेंद्र सिदार और आशीष पटेल – पर साजिश में शामिल होने की आशंका व्यक्त की गई। परिजनों ने मामले में हत्या की धाराओं के तहत सख्त कार्रवाई की मांग की थी।
पुलिस ने मर्ग कायम कर विस्तृत विवेचना शुरू की। जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि घटना के समय आरोपी योगेंद्र साहू होटल परिसर में मौजूद था। युवती के आग लगाने के दौरान आरोपी भी झुलस गया था, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पुलिस ने परिस्थितिजन्य साक्ष्यों, बयान और अन्य तथ्यों के आधार पर मामला दर्ज किया। विवेचना में युवती को कथित मानसिक प्रताड़ना और जातिगत गाली-गलौज से तंग आकर आत्मघाती कदम उठाने की बात सामने आने पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) और अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम (एक्ट्रोसिटी एक्ट) की प्रासंगिक धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया। इसके पश्चात आरोपी योगेंद्र साहू को विधिवत गिरफ्तार कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच जारी है और यदि किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता के साक्ष्य मिलते हैं तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इस घटना से क्षेत्र में शोक और चर्चा का माहौल है।
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