छत्तीसगढ़
स्व सहायता समूह निवेश के नाम पर 15 लाख की ठगी, महिला गिरफ्तार
Shantanu Roy
21 Aug 2026 4:27 PM IST

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Durg. दुर्ग। जिले के जामुल थाना क्षेत्र में स्व सहायता समूह में निवेश कर लाभ कमाने का झांसा देकर महिलाओं से लोन निकलवाने और रकम हड़पने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक महिला को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि महिला ने कई हितग्राहियों के नाम पर मुद्रा लोन और पर्सनल लोन निकलवाकर राशि का खुद उपयोग किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से लोन कार्ड, बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड, मजदूर कार्ड और आधार कार्ड सहित अन्य दस्तावेज जब्त किए हैं।
पुलिस के अनुसार 20 अगस्त 2026 को थाना जामुल में ग्राम कुरूद निवासी श्रीमती त्रिवेणी साहू ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि ग्राम कुरूद निवासी विद्या साहू ने महिलाओं को स्व सहायता समूह में निवेश करने पर अच्छा लाभ मिलने का लालच दिया। इसके बाद उसने महिलाओं को विभिन्न योजनाओं के तहत लोन लेने के लिए प्रेरित किया। आरोप है कि विद्या साहू ने महिलाओं के नाम से मुद्रा लोन और पर्सनल लोन निकलवाए और लोन की राशि स्वयं प्राप्त कर उसका उपयोग किया। इसके साथ ही उसने संबंधित महिलाओं के एटीएम कार्ड, बैंक पासबुक और अन्य जरूरी दस्तावेज भी अपने पास रख लिए।
शिकायतकर्ता के अनुसार इस तरह करीब 15 लाख रुपये की धोखाधड़ी की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए जामुल थाना पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की और शिकायत के आधार पर अपराध क्रमांक 592/2026 दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4) के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की। पुलिस टीम ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी महिला की तलाश शुरू की। जांच के दौरान मिले तथ्यों और जानकारी के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी कर विद्या साहू को पकड़ लिया। पूछताछ में सामने आए तथ्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपी के कब्जे से संबंधित दस्तावेज और बैंकिंग सामग्री बरामद की।
गिरफ्तार आरोपी की पहचान विद्या साहू उम्र 33 वर्ष निवासी भाठापारा बाजार चौक, ग्राम कुरूद, थाना जामुल, जिला दुर्ग के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी को 21 अगस्त 2026 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी द्वारा अपनाए गए तरीके की जांच की जा रही है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी महिलाओं को स्व सहायता समूह में निवेश के नाम पर लाभ का भरोसा दिलाती थी। इसके बाद उनके नाम पर लोन स्वीकृत करवाकर राशि खुद ले लेती थी और महिलाओं के बैंक एवं पहचान संबंधी दस्तावेज अपने पास रखती थी।
जामुल थाना पुलिस द्वारा मामले में आगे की जांच जारी है। पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इस धोखाधड़ी में और कितने लोग शामिल हैं तथा कितनी महिलाओं से इस तरह की ठगी की गई है। दुर्ग पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी स्व सहायता समूह, निवेश योजना या लोन प्रक्रिया में शामिल होने से पहले उसकी वैधता की जांच जरूर करें। अपने बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड, आधार कार्ड या अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज किसी अनजान व्यक्ति को न सौंपें। पुलिस ने कहा कि किसी भी प्रकार की आर्थिक धोखाधड़ी होने पर तुरंत नजदीकी पुलिस थाना या साइबर हेल्पलाइन से संपर्क करें। समय पर शिकायत मिलने से ऐसे मामलों में कार्रवाई करना आसान होता है।
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