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ट्रैफिक चालान का भुगतान नहीं करने पर जब्त होगी गाड़ी, आदेश निकला

Nilmani Pal
31 Jan 2025 2:19 AM GMT
ट्रैफिक चालान का भुगतान नहीं करने पर जब्त होगी गाड़ी, आदेश निकला
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हरियाणा। गुरुग्राम में गुरुवार से ट्रैफिक चालान को लेकर ताजा और सख्त नियम लागू किए गए हैं. ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, गुरुग्राम में चालान जारी होने के 90 दिनों के भीतर जुर्माना नहीं भरने वाले व्यक्ति के वाहन को हिरासत में ले लिया जाएगा.

ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक में डीसीपी ट्रैफिक वीरेंद्र विज ने कहा कि सभी अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में लोगों को सूचित करेंगे कि जिस भी वाहन चालक का ट्रैफिक नियमों की अवहेलना करने पर चालान किया गया है, उसे 90 दिनों के भीतर जुर्माना भरना होगा.

डीसीपी विज ने कहा 'वाहनों की दोबारा जांच के दौरान, यदि चालान भुगतान 90 दिनों के बाद बकाया पाया जाता है, तो वाहन को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 167 (8) के तहत हिरासत में लिया जा सकता है. पिछले सभी बकाया चालानों के भुगतान की अंतिम तिथि 10.02.2025 निर्धारित की गई है. इसलिए, लोगों को सलाह दी जाती है कि वे 10.02.2025 से पहले अपने बकाया चालान का भुगतान कर दें.' इधर दिल्ली में भी बीते दिनों ट्रैफिक नियमों में सख्ती देखी गई है. दिल्ली में बिना वैध प्रदूषण प्रमाणपत्र (PUCC) के चल रही गाड़ियों पर ट्रैफिक पुलिस ने अक्टूबर 1 से नवंबर 22 तक 1.64 लाख चालान जारी किए, जिनकी कुल राशि 164 करोड़ रुपये है. इसके साथ ही, GRAP-4 के लागू होने के बाद सख्ती बढ़ा दी गई है. 6,531 पुरानी गाड़ियां जब्त की गईं और 13,762 ट्रकों को दिल्ली सीमा से वापस भेजा गया.

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