छत्तीसगढ़
रायपुर में भारी और मध्यम मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर समयबद्ध प्रतिबंध लागू
Shantanu Roy
18 March 2026 10:17 PM IST

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छग
Raipur. रायपुर। रायपुर और बीरगांव नगर निगम क्षेत्र में सुगम यातायात व्यवस्था और लोक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। शहर में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने और दुर्घटनाओं की संभावना को कम करने के उद्देश्य से भारी और मध्यम मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर समयबद्ध प्रतिबंध लगाया गया है। पुलिस कमिश्नर, रायपुर ने मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए रिंग रोड 01 एवं रिंग रोड 02 से शहर के भीतर आने वाले 18 प्रमुख प्रवेश मार्गों पर यह प्रतिबंध लागू किया है। यह आदेश प्रतिदिन प्रातः 05:00 बजे से रात्रि 12:00 बजे तक प्रभावी रहेगा और जारी आदेश की तिथि से आगामी एक माह तक लागू होगा। शहर में दिनभर जन सामान्य का आवागमन अधिक होता है, जिससे यातायात का दबाव बढ़ जाता है। भारी और मध्यम वाहनों के कारण सड़क जाम और दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में वाहन प्रवेश को नियंत्रित करना आवश्यक हो गया था।
प्रतिबंध जिन मार्गों पर लागू किया गया है, उनमें शामिल हैं:
तेलीबांधा चौक
केनाल रोड
महावीर नगर चौक
राजेंद्र नगर चौक
पचपेड़ी नाका चौक
संतोषीनगर चौक
भाठागांव चौक
कुशालपुर चौक
रायपुरा चौक
डीडी नगर
अरिहंत नगर
टाटीबंध
हीरापुर टर्निंग
गोगांव तिराहा
गोंदवारा तिराहा
भनपुरी (पाटीदार भवन के सामने तक)
विधानसभा रोड (व्हीआईपी तिराहा)
एक्सप्रेस-वे ब्रिज के नीचे रिंग रोड-01
पुलिस प्रशासन ने वाहन चालकों और परिवहन व्यवसायियों से अपील की है कि वे निर्धारित समय के दौरान वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करते हुए प्रशासन का सहयोग करें। प्रशासन का कहना है कि इस निर्णय से शहर के मुख्य मार्गों पर यातायात प्रवाह बेहतर होगा, जाम की समस्या कम होगी और जनसामान्य की आवाजाही सुरक्षित और सहज होगी। भारी मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर यह समयबद्ध प्रतिबंध अगले एक माह के दौरान परीक्षण रूप में लागू रहेगा, जिसके बाद इसके प्रभाव का मूल्यांकन कर आवश्यक संशोधन किए जा सकते हैं। विशेष रूप से रिंग रोड 01 और रिंग रोड 02 को प्रमुख रूप से चुना गया है क्योंकि ये शहर के भीतर प्रवेश करने वाले वाहनों के लिए मुख्य मार्ग हैं।
इन मार्गों पर भारी और मध्यम वाहन अक्सर दिन के दौरान जाम और दुर्घटना के कारण बनते हैं। पुलिस ने यह भी चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने यह सुनिश्चित किया है कि यातायात सुचारू बना रहे और शहरवासियों को सुविधा हो। इस आदेश के तहत शहरवासियों, वाहन चालकों और परिवहन व्यवसायियों को मार्गदर्शन दिया गया है ताकि वे समयबद्ध प्रतिबंध का पालन करें और यातायात नियमों का सम्मान करें। रायपुर और बीरगांव में भारी और मध्यम मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर लागू यह समयबद्ध प्रतिबंध शहर में यातायात सुगमता और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रशासन की सतत निगरानी और नागरिकों के सहयोग से शहर में व्यवस्थित और सुरक्षित यातायात व्यवस्था बनी रहेगी।
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