छत्तीसगढ़

पिता का कत्ल करने वाला कपूत उम्रकैद की सजा काटेगा, कोर्ट का फैसला

Nilmani Pal
28 May 2025 5:00 PM IST
पिता का कत्ल करने वाला कपूत उम्रकैद की सजा काटेगा, कोर्ट का फैसला
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कोरबा। जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई थी। बालको थाना क्षेत्र स्थित दोन्द्ररो गांव में शादी नहीं कराने से नाराज बेटे ने अपने ही पिता की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। यह मामला 16 जून 2024 को सामने आया था। अब न्यायालय ने इस जघन्य हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार की अदालत ने आरोपी अशोक कुमार केवट (30 वर्ष) को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। गौरतलब है कि घटना के दिन अशोक ने अपने पिता दिलहरण केवट (55 वर्ष) पर कुल्हाड़ी से हमला कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस ने घटना के तुरंत बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था और आगे की कार्रवाई की गई थी।

जानकारी के अनुसार, अशोक तीन भाइयों में सबसे छोटा था। उसके दोनों बड़े भाइयों की शादी हो चुकी थी और वे अपने-अपने परिवारों के साथ अलग रहते थे। अशोक अपने पिता दिलहरण के साथ ही रहता था। दिलहरण खेती-किसानी और मजदूरी कर जीवन यापन कर रहे थे। अशोक घर की साफ-सफाई से लेकर पिता के लिए खाना बनाने तक के सारे काम करता था। बताया जा रहा है कि अशोक लंबे समय से अपनी शादी की बात को लेकर परेशान था। पिता से कई बार इस संबंध में कहने के बावजूद कोई पहल नहीं होने से वह गुस्से में था। इसी गुस्से में उसने खौफनाक कदम उठा लिया।

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