छत्तीसगढ़

बदमाश को पुलिस ने सामाजिक गुंडा किया घोषित

Nilmani Pal
26 Jun 2025 1:35 PM IST
बदमाश को पुलिस ने सामाजिक गुंडा किया घोषित
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धमतरी। कोतवाली थाना क्षेत्र में रहने वाला कुख्यात बदमाश रवि नायक उर्फ भूरी पिता सुदेश नायक उम्र 23 वर्ष निवासी ईतवारी बाजार के पास, पोस्ट ऑफिस वार्ड, धमतरी को पुलिस अधीक्षक जिला धमतरी द्वारा छत्तीसगढ़ पुलिस रेगुलेशन पैरा क्रमांक 656 के अंतर्गत "सामाजिक गुंडा" घोषित किया गया है। उक्त बदमाश वर्ष 2018 से लगातार गंभीर आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहा है। थाना सिटी कोतवाली में इसके विरुद्ध अब तक हत्या, हत्या का प्रयास, चाकूबाजी, मारपीट, गाली-गलौज एवं आर्म्स एक्ट सहित कुल 04 गंभीर आपराधिक प्रकरण एवं प्रतिबंधात्मक धाराओं के अंतर्गत 01 प्रकरण पंजीबद्ध है।

बदमाश के विरुद्ध दर्ज अपराध इस प्रकार हैं, ▪️ धारा 302, 201 भादवि, 25/27 आर्म्स एक्ट, 294, 323, 506, 34, 324, 307 भादवि प्रतिबंधात्मक कार्यवाही : धारा 151/107, 116(3) द.प्र.सं. थाना सिटी कोतवाली से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार रवि नायक के खिलाफ लगातार कार्यवाही के बावजूद उसके आपराधिक आचरण में कोई सुधार नहीं आया है, और उसके भविष्य में सुधार की संभावना भी दृष्टिगोचर नहीं हो रही थी।

उक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए थाना प्रभारी कोतवाली द्वारा उप पुलिस अधीक्षक (नगर) के माध्यम से प्रस्ताव भेजा गया, जिसके आधार पर पुलिस अधीक्षक श्री सूरज सिंह परिहार द्वारा बदमाश रवि नायक को सामाजिक गुंडा सूची में शामिल करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

उल्लेखनीय तथ्य

▪️वर्ष 2025 में अब तक कुल 08 सामाजिक गुंडा एवं 04 जाहिरा निगरानी बदमाशों, कुल 12 अपराधियों की निगरानी फाइल खोली जा चुकी है, जिससे जिले में आपराधिक गतिविधियों पर कड़ा नियंत्रण स्थापित किया गया है।

▪️धमतरी पुलिस द्वारा आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों की सघन निगरानी एवं समय-समय पर की जा रही कानूनी कार्यवाही से जिले में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने का कार्य लगातार किया जा रहा है।

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