गौरेला पेंड्रा मरवाही Gaurela Pendra Marwahi News . अपनी बुजुर्ग दादी को टंगिया से मारकर मौत के घाट उतारने वाले पोते को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है. इसके अलावा 5000 रुपए के अर्थदंड के साथ 1 हजार रुपए का अतिरिक्त दंड दिया गया है. अर्थदंड नहीं दिए जाने पर 1 वर्ष के लिए अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है. न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश पेंड्रारोड किरण थवाईत ने यह सजा सुनाई. इस मामले में पंकज नगायच लोक अभियोजक थे. chhattisgarh news
chhattisgarh मामला पेण्ड्रा थाना क्षेत्र के ग्राम कुड़कई गौटियांपारा का है, जहां बीते साल अक्टूबर में 22 वर्षीय विकास कश्यप ने अपनी बुजुर्ग दादी अमरीका बाई की हत्या की थी. दादी को अपनी ही बाड़ी के अंदर धारदार हथियार टंगिया से बड़ी बेदर्दी के साथ सिर और गर्दन के पास मार कर लहूलुहान कर दिया था, जिसके बाद अमरीका बाई की मौके पर ही मौत हो गई थी.
लगभग सालभर के अंदर न्यायालय में सुनवाई के बाद अपनी ही दादी की हत्या करने पर आरोपी विकास कश्यप पर भारतीय दंड संहिता 302 के तहत आरोप सिद्ध पाया गया. इसके बाद उसे आजीवन कारावास के साथ 5 हजार रुपए के साथ 1 हजार रुपए के अतिरिक्त दंड नही दिए जाने पर 1 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है.