छत्तीसगढ़

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को मिली 20 साल की जेल

Shantanu Roy
30 Dec 2025 9:18 PM IST
नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को मिली 20 साल की जेल
x
छग
Dhamtari. धमतरी। धमतरी न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में आरोपी शिवकुमार उर्फ शिवा यादव (23 वर्ष), निवासी बोरियाखुर्द, थाना टिकरापारा, जिला रायपुर को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी पर 5 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। मामले की पृष्ठभूमि के अनुसार, 26 जून 2024 को करेलीबड़ी चौकी क्षेत्र अंतर्गत थाना मगरलोड, जिला धमतरी में अपराध क्रमांक 150/24 दर्ज किया गया था। शिकायत में आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366, 376(2)(ढ) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4 और 6 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया था। इस मामले में आरोपी ने नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया था।

जांच के दौरान पुलिस ने घटना स्थल, गवाहों और उपलब्ध साक्ष्यों का संकलन किया। सभी तथ्य और प्रमाण न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। जांच में आरोपी की कथित करतूतें स्पष्ट रूप से सामने आईं, जिससे आरोपी पर आरोप सिद्ध हुआ। प्रकरण की सुनवाई के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी), धमतरी ने सभी सबूतों और गवाह बयानों का अध्ययन कर आरोपी को दोषी करार दिया। न्यायालय ने कहा कि ऐसे जघन्य अपराध समाज और पीड़ित के मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा हैं, इसलिए आरोपी को कड़ी सजा देना आवश्यक था।

अदालत के फैसले से यह संदेश भी गया कि नाबालिगों के प्रति अपराध करने वालों को कानून के तहत सख्त दंड का सामना करना पड़ेगा। पीड़िता और उसके परिवार को न्यायालय से न्याय मिला, जबकि आरोपी को न केवल लंबी कैद की सजा मिली बल्कि अर्थदंड के माध्यम से आर्थिक दंड भी लगाया गया। इस फैसले के बाद पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने कहा कि वे ऐसे मामलों में सतर्कता और प्रभावी जांच के लिए लगातार प्रयासरत रहेंगे। साथ ही उन्होंने आम नागरिकों से अपील की कि किसी भी नाबालिग के खिलाफ अपराध की सूचना तुरंत संबंधित अधिकारियों को दें, ताकि समय रहते उचित कार्रवाई की जा सके।
Tagsधमतरी खबरनाबालिग दुष्कर्म मामलाशिवकुमार यादव20 वर्ष सश्रम कारावासपॉक्सो एक्टपुलिस एफआईआर 150/24न्यायालय फैसलाअर्थदंड 5 हजार रुपयेधारा 363 366 376धमतरी अपराध समाचारDhamtari newsminor rape caseShivkumar Yadav20 years rigorous imprisonmentPOCSO Actpolice FIR 150/24court verdictfine of Rs 5 thousandsection 363 366 376Dhamtari crime newsछत्तीसगढ़ न्यूज हिंदीछत्तीसगढ़ न्यूजछत्तीसगढ़ की खबरछत्तीसगढ़ लेटेस्ट न्यूजछत्तीसगढ़ न्यूज अपडेटछत्तीसगढ़ हिंदी न्यूज टुडेछत्तीसगढ़ हिंदीन्यूज हिंदी न्यूज छत्तीसगढ़छत्तीसगढ़ हिंदी खबरछत्तीसगढ़ समाचार लाइवChhattisgarh News HindiChhattisgarh NewsNews of ChhattisgarhChhattisgarh Latest NewsChhattisgarh News UpdateChhattisgarh Hindi News TodayChhattisgarh HindiNews Hindi News ChhattisgarhChhattisgarh Hindi NewsChhattisgarh News Liveजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारहिंन्दी समाचारजनताJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperjantasamachar newssamacharHindi news
Next Story