छत्तीसगढ़

शासन ने 16 जून से मत्स्याखेट पर लगाया प्रतिबंध

Nil dhankar
13 Jun 2025 8:22 AM IST
शासन ने 16 जून से मत्स्याखेट पर लगाया प्रतिबंध
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नारायणपुर। वर्षा ऋतु में मछलियों की वंश वृद्धि प्रजनन को दृष्टिगत रखते हुये उन्हें संरक्षण देने हेतु राज्य में छत्तीसगढ़ नदीय मत्स्योद्योग 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि को ‘बंद ऋतु‘ (क्लोज सीजन) के रूप में घोषित किया गया है।

प्रदेश के सभी तालाबों एवं जल स्त्रोतों में जिनका संबंध नदी नालों से नहीं है, के अतिरिक्त जलाशयों में किये जा रहे केज कल्चर को छोड़कर, सभी प्रकार के जल संसाधनों में 16 जून, 2025 से 15 अगस्त, 2025 तक मत्स्याखेट कार्य पूर्णतः निषिद्ध रहेगा।

इन नियमों का उल्लंघन करने पर छत्तीसगढ़ मत्स्य क्षेत्र संशोधित अधिनियम के नियम-3 (5) के अंतर्गत अपराध सिद्ध होने पर एक वर्ष का कारावास अथवा 10 हजार रूपये का जुर्माना अथवा दोनो एक साथ होने का प्रावधान है। उक्त नियम केवल छोटे तालाब या अन्य जल स्त्रोत जिनका संबंध किसी नदी नाले से नहीं है, अतिरिक्त जलाशयों में किये जा रहे केज कल्चर में लागू नहीं होगें।

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