छत्तीसगढ़
निगम ने पंडरी मेन रोड पर शासकीय भूमि से अवैध निर्माण हटाया
Shantanu Roy
18 May 2026 11:23 PM IST

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छग
Raipur. रायपुर। नगर पालिक निगम रायपुर के जोन-3 नगर निवेश विभाग द्वारा पंडरी मेन रोड स्थित शासकीय भूमि पर किए गए अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई निगम आयुक्त संबित मिश्रा के निर्देश तथा जोन-3 कमिश्नर प्रीति सिंह के मार्गदर्शन में की गई। जानकारी के अनुसार, गुरुगोविंद सिंह वार्ड क्रमांक 29 अंतर्गत पंडरी मेन रोड स्थित जय भोले कॉम्पलेक्स के समीप शासकीय भूमि पर लगभग 750 वर्गफीट क्षेत्र में अवैध निर्माण किया गया था। इस संबंध में पूर्व में 6 फरवरी 2026 को संबंधित कब्जाधारी को नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 एवं 323 के तहत नोटिस जारी किया गया था।
नोटिस जारी होने के बाद भी कब्जाधारी मनिंदर सिंह द्वारा निर्धारित समय सीमा में कोई भी वैध दस्तावेज नगर निगम कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किए गए। इसके बाद नगर निगम जोन-3 द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई का निर्णय लिया गया। अभियान के दौरान कार्यपालन अभियंता ईश्वर लाल टावरे, सहायक अभियंता नरेश साहू, उप अभियंता पूनम साहू सहित नगर निवेश विभाग की टीम मौके पर मौजूद रही। टीम ने जेसीबी मशीन की सहायता से अवैध निर्माण को हटाया और शासकीय भूमि को कब्जा मुक्त कराया।
नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई जनशिकायतों को ध्यान में रखते हुए की गई। लगातार प्राप्त शिकायतों के आधार पर स्थल का निरीक्षण किया गया, जिसके बाद यह पाया गया कि शासकीय भूमि पर बिना अनुमति निर्माण किया गया है। कार्रवाई के दौरान मौके पर सुरक्षा व्यवस्था और विधिक प्रक्रिया का पालन किया गया। नगर निगम ने स्पष्ट किया कि शहर में शासकीय भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण या अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि इस तरह की कार्रवाइयां आगे भी जारी रहेंगी और जहां भी अवैध कब्जा या निर्माण पाया जाएगा, वहां नियमों के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही नागरिकों से अपील की गई है कि वे किसी भी शासकीय भूमि पर बिना अनुमति निर्माण न करें और कानूनी प्रक्रिया का पालन करें।
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