छत्तीसगढ़

निगम ने मटन-मुर्गा की दुकानें लगाने को लेकर जारी किए नए दिशा-निर्देश

Nilmani Pal
8 Aug 2025 12:30 PM IST
निगम ने मटन-मुर्गा की दुकानें लगाने को लेकर जारी किए नए दिशा-निर्देश
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दुर्ग। अब नए मटन-मुर्गा दुकानों को आवासीय क्षेत्रों में अनुमति नहीं दी जाएगी. साथ ही जो दुकानें पहले से बिना अनुमति चल रही हैं, उन पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी. महापौर अलका बाघमार और आयुक्त सुमित अग्रवाल ने आबादी वाले क्षेत्रों में बिना अनुमति के संचालित की जा रही मटन व मुर्गा दुकानों पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं.

नगर निगम का कहना है कि इन दुकानों से निकलने वाली दुर्गंध, गंदगी और कचरा न केवल वातावरण को प्रदूषित करता है, बल्कि इससे लोगों के स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है. खासतौर पर रहवासी क्षेत्रों में इसका सीधा असर वहां रहने वाले परिवारों, बच्चों और बुजुगों की सेहत पर पड़ता है.

शहर के आबादी क्षेत्रों में जाकर स्वच्छता का निरीक्षण किया जाएगा. निगम ने सभी व्यवसायियों से अपील की है कि वे निर्धारित नियमों का पालन करें और बिना अनुमति के दुकान न लगाएं. सार्वजनिक स्वास्थ्य और नागरिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है.

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