छत्तीसगढ़

धमकी देता और गाली-गलौज करता, टीचर सस्पेंड

Nilmani Pal
13 April 2025 4:32 PM IST
धमकी देता और गाली-गलौज करता, टीचर सस्पेंड
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धमतरी। लेक्चरर के खिलाफ मिली शिकायत की जांच में पुष्टि होने के बाद डीपीआई दिव्या मिश्रा ने निलंबित कर दिया है। लेक्चरर के खिलाफ गाली गलौज, मारपीट, शैक्षणिक कार्य में बाधा डालने की शिकायतें थी। जिसकी जांच में पुष्टि हुई है। जांच में पुष्टि के बाद लेक्चरर एलबी रोहित कुमार देवांगन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शंकरदाह में लेक्चरर एलबी रोहित कुमार देवांगन पदस्थ थे। उनके खिलाफ स्कूली बच्चों ने दुर्व्यवहार,अपशब्दों के प्रयोग की शिकायत की थी। जिस पर जांच बिठाई गई थी। लोक शिक्षण विभाग की संचालक दिव्या मिश्रा ने जारी आदेश में कहा कि जिला शिक्षा अधिकारी के पत्र 6 दिसंबर 2024 के अनुसार रोहित कुमार देवांगन व्याख्याता (एलबी) शासकीय उमावि विद्यालय शंकरदाह जिला धमतरी के विरूद्ध अनुशासन व्यवस्था भंग करने, शैक्षणिक गतिविधियों में व्यवधान करने, गाली-गलौज करने व मारने-पीटने की धमकी दी जाने की शिकायत मिली थी। उक्त शिकायत को संज्ञान में लेकर कार्यालयीन आदेश 29 अक्टूबर 2024 को जांच कराई गई।

जांच प्रतिवेदन में शिकायत की पुष्टि हुई। पूर्व में भी देवांगन के विरूद्ध गलत व्यवहार एवं गंदे शब्दों का प्रयोग करते हुए शरीर के किसी भी अंग पर हाथ रखने, बैड टच संबंधी शिकायत मिलने पर विकासखंड शिक्षा अधिकारी धमतरी से जांच कराई गई थी। अधिकारियों की टीम स्कूल पहुंची। जांच प्रतिवेदन के अनुसार शिकायत की पुष्टि हुई थी। शिक्षक रोहित कुमार देवांगन के उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण 1965 के नियम-3 के विपरीत है। सिविल सेवा 1966 के नियम 9 के उपनियम (1) के अंतर्गत रोहित कुमार देवांगन को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

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