छत्तीसगढ़

बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनज़र अंबिकापुर में ध्वनि प्रदूषण पर सख्ती

Shantanu Roy
18 Feb 2026 11:31 PM IST
बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनज़र अंबिकापुर में ध्वनि प्रदूषण पर सख्ती
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Ambikapur. अंबिकापुर। आगामी बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जिले में ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से सरगुजा पुलिस एवं प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। इसी क्रम में थाना कोतवाली अंबिकापुर में डीजे संचालकों, मैरिज गार्डन एवं होटल प्रबंधकों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में अधिकारियों ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा कि बिना विधिवत अनुमति डीजे का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा और निर्धारित समय सीमा का उल्लंघन करने पर कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
बैठक
का आयोजन डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश कुमार अग्रवाल के निर्देश पर किया गया। इस दौरान नगर पुलिस अधीक्षक राहुल बंसल, एसडीएम अंबिकापुर फागेश सिन्हा तथा तहसीलदार उमेश्वर बाज के नेतृत्व में जिले के सभी डीजे संचालक, मैरिज गार्डन संचालक और होटल प्रबंधक उपस्थित रहे। अधिकारियों ने बोर्ड परीक्षाओं के दौरान विद्यार्थियों को शांत एवं अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर जोर दिया।
अधिकारियों ने बैठक में बताया कि किसी भी सामाजिक, धार्मिक कार्यक्रम, रैली या जुलूस में डीजे संचालन से पूर्व संबंधित विभाग से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति डीजे संचालन पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साउंड सिस्टम की आवाज शासन द्वारा तय मानकों के भीतर रखना होगा और रात 10 बजे से पहले ध्वनि विस्तारक यंत्रों को बंद करना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय के बाद डीजे संचालन पर डीजे सिस्टम जब्त करने तक की कार्रवाई की चेतावनी दी गई। पुलिस अधिकारियों ने डीजे संचालकों को एक रजिस्टर संधारित करने के निर्देश भी दिए। इस रजिस्टर में अनुमति पत्र की प्रति, कार्यक्रम आयोजक की पहचान संबंधी विवरण, कार्यक्रम का स्थान एवं समय सहित अन्य आवश्यक जानकारी दर्ज करना अनिवार्य होगा। अधिकारियों का कहना है कि इस व्यवस्था से किसी भी अप्रिय स्थिति में संबंधित व्यक्तियों से त्वरित संपर्क संभव हो सकेगा और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहूलियत मिलेगी।
बैठक में मैरिज गार्डन और होटल प्रबंधकों को भी स्पष्ट रूप से जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्हें निर्देशित किया गया कि उनके परिसरों में निर्धारित समय सीमा के बाद किसी भी प्रकार का डीजे संचालन न हो। यदि उल्लंघन पाया जाता है तो संबंधित प्रबंधन के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त अधिकारियों ने यह भी निर्देश दिया कि किसी भी धर्म, संप्रदाय या धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले गीत-संगीत बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। बैठक के दौरान थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक शशिकांत सिन्हा, सहायक उप निरीक्षक ललन गुप्ता, प्रधान आरक्षक छत्रपाल सिंह सहित अन्य पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। बैठक के अंत में सभी डीजे संचालकों, मैरिज गार्डन संचालकों और होटल प्रबंधकों ने नियमों का पालन करने की सहमति व्यक्त की। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बिना किसी चेतावनी के सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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