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Mahasamund. महासमुंद। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना-2026 लागू की है। इस योजना के तहत घरेलू, बी.पी.एल. तथा कृषि श्रेणी के अशासकीय बिजली उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिल की मूल राशि और अधिभार में विशेष छूट प्रदान की जाएगी। यह योजना विशेष रूप से निम्न और मध्यम आय वर्ग के उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए शुरू की गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशानुरूप राज्य की पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा यह योजना लागू की गई है। योजना का उद्देश्य ऐसे उपभोक्ताओं को राहत देना है जिनके बिजली बिल लंबे समय से बकाया हैं और जो आर्थिक कारणों से भुगतान नहीं कर पा रहे थे। इस योजना के माध्यम से उपभोक्ताओं को बकाया राशि का भुगतान करने में आसानी होगी और उन्हें बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी।
योजना के तहत 31 मार्च 2023 से पहले के निष्क्रिय बीपीएल, घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को बकाया राशि में बड़ी छूट दी जाएगी। बीपीएल उपभोक्ताओं को मूल बकाया राशि में 75 प्रतिशत तक की छूट और अधिभार में 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। वहीं घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं को मूल राशि में 50 प्रतिशत छूट और अधिभार में पूरी तरह 100 प्रतिशत छूट मिलेगी। इसी प्रकार कृषि श्रेणी के स्थायी और अस्थायी कनेक्शनों के लिए भी योजना के तहत विशेष प्रावधान किए गए हैं। कृषि उपभोक्ताओं को मूल बकाया राशि में 50 प्रतिशत तक छूट और अधिभार में 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। इससे किसानों को भी बिजली बिल के बकाया भुगतान में काफी राहत मिलेगी।
योजना में सक्रिय बीपीएल उपभोक्ताओं के लिए भी अलग से प्रावधान रखा गया है। यदि 31 मार्च 2023 की स्थिति में बकाया राशि 5 वर्ष से अधिक पुरानी है तो उपभोक्ता को मूल राशि में 75 प्रतिशत छूट और अधिभार में 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। वहीं यदि बकाया राशि 1 से 5 वर्ष के बीच की है तो मूल राशि में 50 प्रतिशत छूट और अधिभार में 100 प्रतिशत छूट का लाभ मिलेगा। सक्रिय अशासकीय घरेलू और केवल कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं को भी योजना के अंतर्गत राहत दी गई है। यदि उपभोक्ता बकाया राशि का एकमुश्त भुगतान करते हैं तो उन्हें मूल राशि में 10 प्रतिशत छूट और अधिभार में 100 प्रतिशत छूट मिलेगी।यदि उपभोक्ता एकमुश्त भुगतान नहीं कर पाते तो उन्हें किस्तों में भुगतान की सुविधा भी दी गई है। तीन किश्तों में भुगतान करने पर मूल राशि में 5 प्रतिशत छूट और अधिभार में 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। वहीं छह किश्तों में भुगतान करने की स्थिति में उपभोक्ताओं को अधिभार में पूरी 100 प्रतिशत छूट मिलेगी।
पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के अनुसार इस योजना की अवधि 30 जून 2026 तक प्रभावशील रहेगी। योजना के तहत यदि उपभोक्ता शेष बकाया राशि का भुगतान तय समय में करते हैं तो आगे के महीनों में उस पर कोई अतिरिक्त अधिभार नहीं लगाया जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए पात्र उपभोक्ताओं को पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। सक्रिय अशासकीय घरेलू और केवल कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं को योजना में शामिल होने के लिए बकाया राशि का न्यूनतम 10 प्रतिशत भुगतान करना होगा। इसके बाद वे योजना के अंतर्गत दी जा रही छूट और किस्तों की सुविधा का लाभ ले सकेंगे।
उपभोक्ताओं को योजना से जोड़ने के लिए बिजली विभाग ने मीटर वाचकों के लिए भी प्रोत्साहन का प्रावधान किया है। यदि किसी कनेक्शन में एकमुश्त भुगतान कराया जाता है तो प्राप्त राशि का 5 प्रतिशत (अधिकतम 1000 रुपये प्रति कनेक्शन) प्रोत्साहन के रूप में दिया जाएगा। वहीं यदि भुगतान किश्तों में पूरा कराया जाता है तो प्राप्त राशि का 5 प्रतिशत (अधिकतम 500 रुपये प्रति कनेक्शन) मीटर वाचकों को प्रोत्साहन के रूप में दिया जाएगा। बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपने बकाया बिजली बिल का भुगतान कर राहत प्राप्त करें। विभाग का कहना है कि यह योजना बिजली उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत देने के साथ-साथ बिजली बिलों के लंबित मामलों के समाधान में भी सहायक साबित होगी।
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