
कवर्धा। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार कबीरधाम जिले में 4 सितंबर 2026, शुक्रवार को शुष्क दिवस घोषित किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती तुलिका प्रजापति ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।
जारी आदेश के अनुसार शुष्क दिवस के दिन जिले में संचालित सभी देशी, विदेशी और कम्पोजिट मदिरा की फुटकर दुकानें तथा एफ.एल.-3 (क) प्रीमियम मदिरा दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी। इसके साथ ही जिले में शराब की बिक्री, परिवहन, वितरण और भंडारण पर भी पूर्ण प्रतिबंध लागू रहेगा।
कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शुष्क दिवस के दौरान शासन के आदेशों और आबकारी नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध के बावजूद यदि कहीं अवैध रूप से शराब की बिक्री, परिवहन या भंडारण पाया जाता है तो संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।





