
अम्बिकापुर। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व के अवसर पर राज्य शासन ने 4 सितंबर 2026, शुक्रवार को पूरे छत्तीसगढ़ में शुष्क दिवस घोषित किया है। वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशों का सख्ती से पालन कराने कहा है।
शासन के आदेश के अनुसार शुष्क दिवस के दिन प्रदेशभर की सभी देशी और विदेशी मदिरा दुकानों को बंद रखा जाएगा। इसके अलावा होटल-बार, रेस्टोरेंट बार, क्लब, अहाता और शराब परोसने वाले अन्य सभी लाइसेंसी प्रतिष्ठानों में भी मदिरा बिक्री एवं परोसने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। भांग और भांगघोटा की दुकानों को भी बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शुष्क दिवस के दौरान किसी भी व्यक्ति, होटल, रेस्टोरेंट या क्लब को शराब बेचने या परोसने की अनुमति नहीं होगी। गैरमालिकाना क्लब, स्टार होटल और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर भी यह नियम लागू रहेगा।
इस दौरान अवैध रूप से शराब के भंडारण, परिवहन और बिक्री पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। व्यक्तिगत रूप से शराब का अनधिकृत भंडारण और बिना लाइसेंस वाले स्थानों पर शराब रखने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
अवैध मदिरा कारोबार पर रोक लगाने के लिए जिला स्तर, संभाग स्तर और राज्य स्तरीय उड़नदस्तों को सक्रिय किया गया है। जांच दल संदिग्ध स्थानों और वाहनों की जांच कर अवैध शराब मिलने पर जब्ती की कार्रवाई करेंगे। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।





