छत्तीसगढ़
कोयला-शराब घोटाले मामलें में सूर्यकांत तिवारी को SC से मिली अंतरिम जमानत
Shantanu Roy
6 Aug 2025 6:44 PM IST

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छग
Raipur/New Delhi. रायपुर/नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोयला, शराब और डीएमएफ घोटाले में आरोपी सूर्यकांत तिवारी को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत प्रदान की है। तिवारी पिछले तीन वर्षों से रायपुर जेल में बंद थे। मंगलवार को जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जाय माला बागची की डबल बेंच ने यह आदेश पारित किया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सूर्यकांत तिवारी की ओर से देश के वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी, शशांक मिश्रा और तुषार गिरी ने जोरदार पैरवी की। सूर्यकांत तिवारी का नाम छत्तीसगढ़ में हुए बहुचर्चित कोयला परिवहन घोटाले, शराब घोटाले, और जिला खनिज न्यास (DMF) फंड में हुए घोटाले में प्रमुख रूप से सामने आया था।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इन मामलों में मनी लॉन्ड्रिंग की धारा के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया था। वह पिछले तीन वर्षों से रायपुर केंद्रीय जेल में न्यायिक अभिरक्षा में बंद थे। अब सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम राहत के बाद उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख बाद में निर्धारित की जाएगी, लेकिन फिलहाल सूर्यकांत तिवारी की जमानत को लेकर उनके समर्थकों में खुशी की लहर है। यह फैसला न केवल सूर्यकांत तिवारी के लिए राहत लेकर आया है, बल्कि यह भी संकेत देता है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की गहन समीक्षा कर रहा है। आने वाले दिनों में मामले में स्थायी जमानत या अन्य कानूनी विकल्पों को लेकर भी सुनवाई की संभावना है।
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