भिलाईनगर। सन मैरिज पैलेस कैलाश नगर कुरूद द्वारा बकाया संपत्तिकर की राशि जमा नहीं की जा रही थी। नोटिस देने के बाद भी जब संपत्तिकर जमा नहीं किया गया। आयुक्त बजरंग दुबे के द्वारा नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 की धारा 175 की उपधारा 1 अंतर्गत संपत्तिकर की बकाया राशि 1170240.00 रूपये जमा करने का कुर्की वारंट जारी किया गया था। इसके पूर्व में धारा 174 की उपधारा 1 के अधीन उस पर मांग पत्र दिये गये थे। जिसमें 30 दिन के अंदर राशि चुकाने का नोटिस दिया गया था।
सनद रहे कि कुर्की वारंट जारी होने के बाद यदि संपत्तिकरदाता द्वारा राशि जमा नहीं की जाती है, जो चल-अचल संपत्ति के अभिहरण का विक्रय द्वारा या उसके अचल संपत्ति की कुर्की या विक्रय द्वारा वसूल धारा 178 के अंतर्गत कार्यवाही की जाती है। वसूली के समस्त खर्चे भी संपत्तिकरदाता से लिया जाता है।
आज कुर्की के लिए जोन के राजस्व अधिकारी जगदीश तिवारी अपने टीम के साथ मैरिज स्थल पर उपस्थित हुए। कुर्की के दौरान सन मैरिज पैलेस के संस्थापक सुब्रत द्वारा पुरी राशि देने में असमर्थता व्यक्त की। 1170240.00 रूपये के एवज में 6 लाख रूपये का चेक दिया गया। शेष राशि जल्दी जमा करने का आश्वासन दिया गया। मजबूरी को देखते हुए कुछ दिनो की मोहलत दी गई। आश्वासन तिथि के अंदर राशि जमा नहीं करने पर पुनः कार्यवाही की जावेगी।