छत्तीसगढ़

रेरा की बड़ी कार्रवाई, वॉलफोर्ट एलेन्सिया परियोजना पर 10 लाख का जुर्माना

Shantanu Roy
2 Jan 2026 7:59 PM IST
रेरा की बड़ी कार्रवाई, वॉलफोर्ट एलेन्सिया परियोजना पर 10 लाख का जुर्माना
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छग
Raipur. रायपुर। छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने राजधानी रायपुर की चर्चित आवासीय परियोजना “वॉलफोर्ट एलेन्सिया” के प्रमोटर के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए 10 लाख रुपये का आर्थिक दंड अधिरोपित किया है। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 के तहत की गई है। रेरा ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि परियोजना का विकास नगर तथा ग्राम निवेश विभाग (टाउन एंड कंट्री प्लानिंग – T&CP) द्वारा स्वीकृत ले-आउट के अनुरूप नहीं किया गया, जो
कानून
का गंभीर उल्लंघन है। प्रकरण की सुनवाई के दौरान रेरा के समक्ष यह तथ्य सामने आया कि परियोजना में स्वीकृत ले-आउट से हटकर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) का निर्माण किया गया है। यह निर्माण रेरा अधिनियम की धारा 14(1) का सीधा उल्लंघन है। उक्त धारा के अनुसार, किसी भी रियल एस्टेट परियोजना का विकास केवल उसी ले-आउट, रेखांकन और विनिर्देशों के अनुसार किया जाना चाहिए, जिन्हें सक्षम प्राधिकरणों से पूर्व में स्वीकृति प्राप्त हो। रेरा प्राधिकरण ने यह भी संज्ञान में लिया कि वर्तमान समय में उक्त STP का उपयोग परियोजना में फ्लैट खरीद चुके आबंटितियों द्वारा किया जा रहा है।

ऐसे में, यदि इस स्तर पर STP को ध्वस्त करने या पुनर्निर्माण के निर्देश दिए जाते हैं, तो इससे सीधे तौर पर आबंटितियों के हित प्रभावित हो सकते हैं। इसी कारण, जनहित और व्यावहारिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए रेरा ने फिलहाल STP को हटाने या पुनर्निर्माण का आदेश जारी नहीं किया। हालांकि, प्राधिकरण ने यह स्पष्ट किया कि प्रमोटर द्वारा स्वीकृत ले-आउट से किया गया यह विचलन एक गंभीर कानूनी उल्लंघन है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसी आधार पर रेरा ने परियोजना के प्रमोटर को उत्तरदायी ठहराते हुए 10 लाख रुपये का आर्थिक दंड लगाया है। प्राधिकरण का मानना है कि इस तरह की कार्रवाई से भविष्य में अन्य प्रमोटरों को भी नियमों का पालन करने के लिए सख्त संदेश जाएगा। छत्तीसगढ़ रेरा ने अपने
आदेश
में दोहराया है कि स्वीकृत ले-आउट, नक्शे या योजनाओं से बिना सक्षम प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना कानूनन अपराध है। ऐसे मामलों में रेरा न केवल आर्थिक दंड लगाएगा, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर और भी कठोर कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। रेरा अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता और अनुशासन बनाए रखने की दिशा में एक अहम कदम है। इससे घर खरीदने वाले आम नागरिकों का भरोसा मजबूत होगा और प्रमोटरों को यह संदेश जाएगा कि नियमों की अनदेखी अब महंगी पड़ सकती है। रेरा ने सभी बिल्डरों और डेवलपर्स से अपील की है कि वे परियोजनाओं का विकास केवल स्वीकृत योजनाओं के अनुरूप ही करें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके।
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