छत्तीसगढ़

राशन कार्ड निरस्त होने के कगार में, eKYC नहीं कराने पर होगी कार्रवाई

Nil dhankar
3 April 2026 9:59 AM IST
राशन कार्ड निरस्त होने के कगार में, eKYC नहीं कराने पर होगी कार्रवाई
x
छग

मनेन्द्रगढ़। जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत सभी राशन कार्डधारी हितग्राहियों (Ration Card Holder) के लिए eKYC (इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी) कराना अनिवार्य कर दिया गया है। शासन द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के निर्देश जारी किए गए हैं। संचालनालय, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, नया रायपुर से प्राप्त निर्देशों के अनुसार जिले के सभी राशनकार्डधारी हितग्राहियों (05 वर्ष से कम आयु के बच्चों को छोड़कर) का eKYC कराया जाना आवश्यक है।

जिला प्रशासन द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। साथ ही समस्त हितग्राहियों से अपील की गई है कि वे इस कार्य को गंभीरता से लेते हुए अनिवार्य रूप से और शीघ्रता से अपना eKYC पूर्ण कराएं।

हितग्राही अपने नजदीकी शासकीय उचित मूल्य दुकान (राशन दुकान) में जाकर अथवा “मेरा eKYC” मोबाइल एप के माध्यम से यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। eKYC के लिए आधार से लिंक मोबाइल नंबर या आवश्यक पहचान दस्तावेज साथ लाना अनिवार्य होगा।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय-सीमा के भीतर eKYC पूर्ण नहीं किए जाने की स्थिति में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत मिलने वाले राशन एवं अन्य लाभ प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न हो सकती है। अतः सभी हितग्राहियों से पुनः आग्रह किया गया है कि वे जागरूक बनें, अन्य लोगों को भी प्रेरित करें तथा बिना विलंब के अपना मज्ञल्ब् कार्य पूर्ण कर शासन की इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया में सहयोग प्रदान करें।


Next Story