छत्तीसगढ़

रायपुर के होटल-बार संचालकों को चेतावनी, कानून नियम का पालन करें

Nilmani Pal
5 Feb 2026 3:12 PM IST
रायपुर के होटल-बार संचालकों को चेतावनी, कानून नियम का पालन करें
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रायपुर। डीसीपी ने सभी संचालकों को निर्देशित किया कि वे लाइसेंस की शर्तों, निर्धारित समय सीमा एवं संचालन संबंधी नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करें। उन्होंने प्रतिबंधित नशीले पदार्थों के उपयोग एवं बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध सुनिश्चित करने तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तत्काल सूचना पुलिस को देने के निर्देश दिए।

होटल में ठहरने वाले फॉरेनर्स की जानकारी निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत समय पर पुलिस को उपलब्ध कराने, महिला ग्राहकों एवं स्टाफ की सुरक्षा हेतु विशेष व्यवस्था सुनिश्चित करने, परिसरों में पर्याप्त संख्या में कार्यशील सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने तथा प्रवेश-निकास स्थलों पर सतत निगरानी रखने पर जोर दिया। इसके साथ ही होटल, बार एवं क्लब परिसरों में किसी भी प्रकार के हथियार के साथ प्रवेश को पूर्णतः प्रतिबंधित करने, सुरक्षा जांच व्यवस्था सुदृढ़ रखने तथा नियम उल्लंघन की स्थिति में तत्काल पुलिस को सूचित करने के निर्देश दिए गए।

इसके अतिरिक्त समस्त स्टाफ का अनिवार्य रूप से पुलिस वेरिफिकेशन कराने तथा किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने हेतु आवश्यक सुरक्षा प्रबंध बनाए रखने को कहा गया। डीसीपी महोदय ने स्पष्ट किया कि पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था के अंतर्गत कानून व्यवस्था बनाए रखने में सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जिम्मेदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता पाए जाने पर संबंधितों के विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बैठक में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने, पुलिस के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने, शांति व्यवस्था बनाए रखने एवं सामाजिक दायित्वों के निर्वहन पर विशेष बल दिया गया।

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