छत्तीसगढ़

रायपुर कोर्ट ने महिला तस्कर को 5 साल की सजा सुनाई, पकड़ी गई थी हेरोइन सप्लाई करते

Nil dhankar
16 Dec 2025 9:06 AM IST
रायपुर कोर्ट ने महिला तस्कर को 5 साल की सजा सुनाई, पकड़ी गई थी हेरोइन सप्लाई करते
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रायपुर। राजधानी रायपुर में हेरोइन बेचने वाले 2 आरोपियों को 5-5 साल कारावास की सजा हुई है। इसके साथ ही 50 हजार जुर्माने भी देना होगा। आरोपियों में एक महिला भी शामिल है। दोनों हेरोइन की अवैध बिक्री और तस्करी करते पकड़ाए थे। पुलिस कार्रवाई के बाद रायपुर की विशेष अदालत ने सजा सुनाई है। मामला गुढ़ियारी थाना क्षेत्र का है। पुलिस के मुताबिक, दोनों के टार्गेट में कॉलेज और जॉब करने वाले यंग लड़के होते थे। कश्मीर सिंह उर्फ सीरा बाहरी राज्यों से हेरोइन लाकर बेचता था। वहीं शादिका बेगम कश्मीर से ड्रग्स खरीदकर मोहल्ले के लड़कों और बाकी कस्टमर्स तक पहुंचाती थी।

विशेष लोक अभियोजक भुवनलाल साहू ने दैनिक भास्कर को बताया कि 25 जनवरी 2025 को गुढ़ियारी थाना में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक हेमकुमार ठाकुर को मुखबिर से सूचना मिली कि दुर्गा चौक, बड़ा अशोक नगर स्थित एक मकान में शादिका बेगम नामक महिला हेरोइन बेच रही है। सूचना को रोजनामचा में दर्ज कर सीनियर अधिकारियों को अवगत कराया गया और गवाहों की उपस्थिति में दबिश की योजना बनाई गई।

पुलिस टीम ने शादिका बेगम के घर दबिश दी। तलाशी के दौरान महिला के कब्जे से 31.12 ग्राम हेरोइन, इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन, एक मोबाइल फोन और बिक्री की रकम 25 हजार 500 रुपए नकद बरामद किए गए। पूछताछ में शादिका ने कबूल किया कि वह यह नशीला पदार्थ कश्मीर सिंह से लेकर बिक्री करती थी और प्राप्त रकम उसे सौंपती थी।

न्यायधीश किरण थवाईत ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि इस प्रकार के अपराध न केवल व्यक्ति बल्कि समाज और देश के लिए भी घातक हैं। आरोपियों के कब्जे से बरामद हेरोइन की मात्रा और परिस्थितियों को देखते हुए केवल साधारण सजा न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करेगी। विशेष न्यायधीश किरण थवाईत (एनडीपीएस एक्ट) न्यायालय ने शादिका बेगम और कश्मीर सिंह उर्फ सीरा को धारा 21(बी) एवं धारा 29 सहपठित धारा 21(बी) एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी ठहराते हुए प्रत्येक धारा में 5 साल के सश्रम कारावास और 50-50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं देने की स्थिति में दोनों को 6-6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

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