सक्ति। जिले में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अमृत विकास तोपनो के निर्देशानुसार तथा खाद्य अधिकारी अमृत कुजूर के मार्गदर्शन में घरेलू गैस सिलेंडर के दुरूपयोग पर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश 2000 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत विभिन्न प्रतिष्ठानों की जांच कर घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक रूप से दुरुपयोग पाए जाने पर सहायक खाद्य अधिकारी कमल अग्रवाल, खाद्य निरीक्षक जितेंद्र दिनकर और सीमा सिंह ठाकुर की टीम द्वारा जप्ती की कार्यवाही की गई।
प्राप्त जानकारी अनुसार टीम द्वारा 07 प्रतिष्ठानों से 18 घरेलू गैस सिलेण्डर जप्त किये गए है। उक्त कार्यवाही उतम बिरयानी जैजैपुर, होटल शुभम सक्ती, होटल लक्ष्मी स्वीटस सक्ती, होटल रथ जलपान गृह सक्ती, छेदी होटल सक्ती, माँ शारदा होटल एवं भोजनालय बाराद्वार इत्यादि प्रतिष्ठानों में की गई है।