छत्तीसगढ़

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना

Nilmani Pal
10 Jun 2025 8:43 AM GMT
प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना
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महासमुंद। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा संचालित ’प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना 2025-26 के अंतर्गत इच्छुक उद्यमियों से ’ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित’ किए जा रहे हैं। इस योजना में राईस मिल, दाल मिल, आटा, बेसन, मैदा निर्माण, मसाला निर्माण, बेकरी प्रोडक्ट्स, दूध एवं दुग्ध उत्पाद, पापड़, बड़ी, नमकीन, अचार, सॉस, जैम, जेली, शहद, गुड़, चॉकलेट, मिठाई एवं कन्फेक्शनरी जैसी सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ पात्र हैं।

इस योजना के तहत नवीन इकाई की स्थापना एवं पूर्व स्थापित इकाई के विस्तार/उन्नयन को पात्रता दी जाएगी। इसके लिए आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना अनिवार्य है। व्यक्तिगत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को परियोजना लागत का अधिकतम 35 प्रतिशत की दर से ’क्रेडिट लिंक्ड पूंजीगत अनुदान अधिकतम 10 लाख तक की पात्रता होगी। लाभार्थी का अंशदान परियोजना लागत का न्यूनतम 10 प्रतिशत अनिवार्य है, शेष राशि बैंक ऋण के माध्यम से आपूर्ति की जाएगी।

इच्छुक आवेदक योजना की अधिक जानकारी एवं ऑनलाइन आवेदन हेतु विभागीय पोर्टल https://pmfme.mofpi.gov.in/pmfme/#/login पर अवलोकन कर सकते हैं। योजना से संबंधित सहायता एवं मार्गदर्शन के लिए जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, बीटीआई रोड, इंदिरा गांधी महिला जिम के सामने, जे.के. सीमेंट के बाजू गली, पंचवटी विहार, महासमुंद या मोबाइल नंबर 7587724731, 7987379574 तथा डीआरपी मोबाइल नम्बर 9111124220 व 7509447771 पर संपर्क किया जा सकता है।

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