छत्तीसगढ़

आरक्षक पर छेड़छाड़ का आरोप, सिविल लाइन थाना में FIR दर्ज

Shantanu Roy
9 April 2026 6:16 PM IST
आरक्षक पर छेड़छाड़ का आरोप, सिविल लाइन थाना में FIR दर्ज
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Korba. कोरबा। जिले में एक आरक्षक पर गंभीर छेड़छाड़ का आरोप लगा है। आरोपी आरक्षक का नाम दीप नारायण त्रिपाठी है और वह वर्तमान में बांगो थाना में पदस्थ हैं। इस मामले में पीड़िता की शिकायत पर सिविल लाइन थाना में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जानकारी के अनुसार, आरोपी आरक्षक पर अपनी दोस्त की पत्नी के साथ लगातार छेड़छाड़ करने का आरोप है। पीड़िता ने पुलिस को शिकायत में बताया कि दीप नारायण त्रिपाठी ने कई बार उसके साथ आपत्तिजनक व्यवहार किया और अनुचित हरकतें कीं। महिला ने इस स्थिति से परेशान होकर आखिरकार पुलिस से मदद मांगी।
एफआईआर दर्ज होने के बाद मामला सामने आया और पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। आरोपी स्वयं पुलिस विभाग में पदस्थ होने के कारण इस तरह का आरोप विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़ा करता है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है और जांच के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की जाएगी। प्रारंभिक जांच में आरोपी की गतिविधियों और पीड़िता के बयान को संकलित किया गया है। जांच के आधार पर आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
इस घटना ने स्थानीय लोगों और समाज में भी चर्चा पैदा कर दी है। नागरिकों ने पुलिस विभाग से त्वरित और निष्पक्ष जांच की उम्मीद जताई है। विभाग ने बताया कि आरोपी को फिलहाल जांच के दौरान आवश्यक सुरक्षा और प्रक्रिया के तहत रखा गया है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए, पुलिस ने समाज और पीड़िता को आश्वासन दिया है कि न्याय सुनिश्चित किया जाएगा और कोई भी दबाव या छूट नहीं दी जाएगी। ऐसे मामलों में विभाग ने कहा कि किसी भी तरह के अनुचित व्यवहार या छेड़छाड़ पर तुरंत कानूनी कार्रवाई होगी।
जांच के दौरान आरोपी की जिम्मेदारी और पद का दुरुपयोग हुआ या नहीं, यह भी देखा जाएगा। विभाग ने यह भी कहा कि यदि आरोप साबित होता है, तो आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और विभागीय जांच के बाद आवश्यक दंडात्मक कदम उठाए जाएंगे। स्थानीय लोगों ने इस घटना पर चिंता जताई है और कहा कि पुलिस को अपने ही कर्मियों के व्यवहार पर सतर्क रहना चाहिए ताकि विभाग की छवि पर कोई असर न पड़े। अधिकारियों का कहना है कि मामले की पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होगी। आरोपी की गतिविधियों और पीड़िता के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।
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