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Raipur. रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 15 अप्रैल को मंत्रालय महानदी भवन के मंत्रिपरिषद कक्ष में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। बैठक सुबह 11:30 बजे शुरू हुई और इसमें कई महत्वपूर्ण विधेयक एवं प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक समाप्त होने के बाद डिप्टी सीएम अरूण साव ने निर्णयों की जानकारी साझा की। बैठक में सबसे पहले छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2026 का प्रारूप अनुमोदित किया गया। इस विधेयक का उद्देश्य राज्य में धर्म परिवर्तन के दौरान बल प्रयोग, प्रलोभन, कपटपूर्ण नीति या अनुचित प्रभाव को रोकना है। इसके बाद मंत्रिपरिषद ने न्यायालय से राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित 13 प्रकरणों को वापस लेने के संबंध में उप-समिति की सिफारिश को मंजूरी दी।
बैठक में अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों पर आधारित संयंत्रों और परियोजनाओं के लिए अनुदान दरों को भी अनुमोदित किया गया। क्रेडा द्वारा सोलर हाईमास्ट संयंत्रों के लिए 2024-25 और 2025-26 में 1 लाख 50 हजार रुपये का राज्य अनुदान तय किया गया, जबकि 2026-27 और आगामी वर्षों के लिए निविदा दर का 30 प्रतिशत या 1 लाख 50 हजार रुपये (जो कम हो) अनुदान के रूप में प्रस्तावित किया गया। घरेलू बॉयो गैस संयंत्रों के लिए न्यूनतम 2 से 6 घन मीटर क्षमता के लिए वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में 9 हजार रुपये प्रति संयंत्र, और वर्ष 2026-27 के लिए सभी क्षमताओं में 9 हजार रुपये प्रति संयंत्र अनुदान की दर तय की गई।
बैठक में छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक, 2026 का अनुमोदन किया गया। इस संशोधन से पंजीकरण पर प्रभार्य उपकर शुल्क समाप्त हो जाएगा। उल्लेखनीय है कि राजीव गांधी मितान क्लब योजना के वित्त पोषण पर 2023 में अतिरिक्त 12 प्रतिशत उपकर लगाया गया था, जो अब समाप्त किया गया। इसके अलावा, मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक, 2026, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल अधिनियम, 1972 (संशोधन) विधेयक, 2026, और छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल विधेयक, 2026 का अनुमोदन किया। कर्मचारी चयन मंडल के गठन से राज्य के विभिन्न कार्यालयों में तकनीकी और गैर-तकनीकी तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी की नियुक्तियों के लिए चयन और परीक्षा आयोजित की जाएगी।
बैठक में छत्तीसगढ़ (लोक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2026 को भी मंजूरी दी गई। यह विधेयक लोक परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करेगा। साथ ही, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 40, 50 एवं 59 में संशोधन विधेयक, 2026 का भी प्रारूप अनुमोदित किया गया। अंत में मंत्रिपरिषद ने जिला क्रिकेट एसोसिएशन राजनांदगांव को राजगामी संपदा की 5 एकड़ भूमि आबंटित करने का निर्णय लिया। इस भूमि पर अत्याधुनिक क्रिकेट अकादमी और खेल मैदान का निर्माण किया जाएगा। कैबिनेट बैठक में लिए गए ये निर्णय छत्तीसगढ़ राज्य के प्रशासनिक, आर्थिक, खेल और शिक्षा क्षेत्र में सुधार और विकास को गति देंगे।
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