छत्तीसगढ़
पंचायत चुनाव: कलेक्टर ने ली सेक्टर अधिकारियों की बैठक, शांतिपूर्ण मतदान के निर्देश
Shantanu Roy
14 Feb 2025 11:29 AM GMT
![पंचायत चुनाव: कलेक्टर ने ली सेक्टर अधिकारियों की बैठक, शांतिपूर्ण मतदान के निर्देश पंचायत चुनाव: कलेक्टर ने ली सेक्टर अधिकारियों की बैठक, शांतिपूर्ण मतदान के निर्देश](https://jantaserishta.com/h-upload/2025/02/14/4385853-untitled-26-copy.webp)
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MCB. एमसीबी। आगामी त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2025 को निष्पक्ष, स्वतंत्र और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डी. राहुल वेंकट और रिटर्निंग अधिकारी जिला पंचायत अंकिता सोम शर्मा ने जिले के तीनों विकासखंड मनेंद्रगढ़, खड़गवां और भरतपुर के सेक्टर अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने चुनावी प्रक्रिया के दौरान लॉ एंड ऑर्डर को कड़ाई से लागू करने के निर्देश दिए, साथ ही सभी मतदान केंद्रों में सूचना तंत्र को मजबूत बनाए रखने पर जोर दिया। बैठक में जिला निर्वाचन ने स्पष्ट किया कि सभी सेक्टर अधिकारी मजिस्ट्रेट के समान अधिकार रखेंगे और अपने क्षेत्र में प्रभावी नियंत्रण व पर्यवेक्षण सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने निर्देश दिया कि जहां भी मतदाताओं की संख्या अधिक हो, वहां पीठासीन अधिकारी और रिटर्निंग अधिकारी पूरी तरह से सतर्क रहेंगे। मतदान प्रक्रिया समाप्त होने से पहले अनाउंसमेंट कर 3ः00 बजे मतदान केंद्रों की गेट बंद करने के निर्देश भी दिए गए। साथ ही मतदान केंद्रों पर पुलिस बल तैनात करने और लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए आसपास के थानों से सुरक्षा बल की मांग करने को कहा गया। वहीं रिटर्निंग अधिकारी श्रीमती अंकिता सोम शर्मा ने निर्देश दिया कि सभी सेक्टर अधिकारी अपने निर्वाचन क्षेत्र का अभी से दौरा करें और मतदान केंद्रों की व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण करें। उन्होंने भौगोलिक परिस्थितियों, मतदान केंद्रों की दूरी और पहुंच मार्ग की स्थिति का ध्यान रखते हुए ऐसा सेक्टर निर्धारण करने को कहा कि चुनाव के दिन प्रत्येक मतदान केंद्र का दो से तीन बार भ्रमण सुनिश्चित किया जा सके।
उन्होंने मतदान केंद्रों की आधारभूत सुविधाओं की भी समीक्षा करने के निर्देश दिए। मतदान भवनों और पहुंच मार्ग की स्थिति को दुरुस्त रखने के लिए आवश्यक मरम्मत कार्य तत्काल पूरा कराने को कहा गया। इसके अलावा, मतदान केंद्रों में फर्नीचर, विद्युत व्यवस्था और इमरजेंसी लाइट की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को सतर्क किया गया। मतदान दलों, पीठासीन अधिकारियों और सेक्टर अधिकारियों का प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से पूरा कराने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने कहा कि यदि किसी मतदान दल में कोई अधिकारी अनुपस्थित हो, तो उसकी जगह वैकल्पिक अधिकारी की तत्काल नियुक्ति सुनिश्चित की जाए। मतदान दलों के प्रस्थान के बाद सेक्टर अधिकारियों को मतदान केंद्रों का लगातार निरीक्षण करने और किसी भी समस्या का तत्काल समाधान कराने के निर्देश दिए गए। मतदान के दिन सेक्टर अधिकारियों को सुबह से ही अपने क्षेत्र का भ्रमण शुरू करने और प्रत्येक मतदान केंद्र की स्थिति पर नजर रखने के लिए कहा गया। वे अपने वाहन में अतिरिक्त मतपेटियां, अमिट स्याही और आवश्यक सामग्री लेकर चलेंगे, ताकि किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटा जा सके। साथ ही उन्हें अपने साथ रिजर्व मतदान अधिकारियों को भी ले जाने के निर्देश दिए गए, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत वैकल्पिक व्यवस्था की जा सके।
मतदान समापन के बाद सेक्टर अधिकारियों को पुनः मतदान केंद्रों का दौरा करने और सभी महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर, पुलिस थाने या पुलिस नियंत्रण कक्ष को तुरंत देने के लिए कहा गया। किसी भी मतदान केंद्र पर कठिनाई की स्थिति में पीठासीन अधिकारियों को आवश्यक सहायता देने के निर्देश भी दिए गए। मतगणना स्थल के 100 मीटर के भीतर किसी भी राजनीतिक दल का बूथ न लगाने की सख्त हिदायत दी गई और पूरे क्षेत्र को क्लीन रखने के निर्देश जारी किए गए। रिटर्निंग अधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को बैठक आयोजित कर समन्वय बनाए रखने को कहा। इसके अलावा, शिक्षक, कोटवार, उद्यानिकी और वन विभाग के कर्मचारियों की मोबाइल नम्बर के माध्यम से सतर्क रहने और आवश्यकतानुसार सक्रिय भूमिका निभाने को कहा गया। मतदान प्रक्रिया के दौरान पीठासीन अधिकारी को कोई भी स्वतंत्र निर्णय न लेने की हिदायत दी गई। उन्होंने कहा कि मतदान संपन्न होने के बाद मतदान दल निर्धारित परिवहन व्यवस्था के तहत मुख्यालय वापस आएंगे।
वाहनों की व्यवस्था को लेकर रिटर्निंग अधिकारी ने निर्देश दिए कि सेक्टर अधिकारियों, मतदान दलों और आवश्यक सामग्रियों के परिवहन के लिए पर्याप्त संख्या में वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे। यह वाहन जिला प्रशासन द्वारा अधिग्रहित किए जाएंगे, साथ ही अन्य सरकारी संसाधनों से की जाएगी। सेक्टर अधिकारियों को सुनिश्चित करना होगा कि मतदान दलों की वापसी नियमानुसार हो और वे संबंधित प्रमाण पत्र रिटर्निंग ऑफिसर को सौंपें। मतदान केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में अनावश्यक भीड़ पर नियंत्रण रखने के लिए विशेष निर्देश दिए गए। सभी सेक्टर अधिकारियों को आवश्यक प्रपत्र पूर्ण कर जिला निर्वाचन अधिकारी और राज्य निर्वाचन आयोग को समय पर जमा कराने के निर्देश दिए गए। निर्वाचन प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए मतदान केंद्रों के दरवाजों और खिड़कियों की स्थिति सुधारने, बाउंड्रीवॉल न होने पर अस्थायी घेराबंदी करने और नेटवर्क विहीन क्षेत्रों में रनर की व्यवस्था करने के आदेश दिए गए। साथ ही मतदान केंद्रों पर पानी, बिजली, शौचालय और दिव्यांग मतदाताओं के लिए व्हीलचेयर जैसी सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। मतगणना के दौरान केवल अधिकृत व्यक्तियों को ही प्रवेश देने के निर्देश जारी किए गए।
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