छत्तीसगढ़

परिवहन सचिव और परिवहन आयुक्त को नोटिस, हाईकोर्ट से बड़ी खबर

jantaserishta.com
15 May 2025 12:32 PM IST
परिवहन सचिव और परिवहन आयुक्त को नोटिस, हाईकोर्ट से बड़ी खबर
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छत्तीसगढ़.
बिलासपुर: क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों में अन्य विभागों के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति और पदस्थापना के खिलाफ दायर याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के सिंगल बेंच में सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति बीडी गुरु की कोर्ट ने इस मामले में सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, परिवहन सचिव और परिवहन आयुक्त को नोटिस जारी करते हुए चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
परिवहन विभाग में कार्यरत अमित प्रकाश कश्यप, गौरव साहू, विवेक सिन्हा, एस.एल. लकड़ा, सी.एल. देवांगन, रविन्द्र कुमार ठाकुर सहित अन्य याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर राज्य सरकार की उस प्रक्रिया को चुनौती दी है, जिसके तहत अन्य विभागों के अधिकारियों को सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, तकनीकी अधिकारी एवं सहायक परिवहन आयुक्त जैसे पदों पर प्रतिनियुक्त किया गया है।
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि ये पद परिवहन विभाग के राज्य सेवा संवर्ग के अधिकारियों के लिए आरक्षित हैं और बाहरी विभागों से अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति नियम और अधिकारिता के विपरीत है। कोर्ट ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद सामान्य प्रशासन विभाग व परिवहन विभाग के सचिव तथा आयुक्त को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले में अगली सुनवाई अब नोटिस के जवाब आने के बाद होगी।
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