छत्तीसगढ़

40 करोड़ की अवैध कमाई का सबूत नहीं, ED को सुप्रीम कोर्ट से फटकार

Nil dhankar
5 May 2025 5:04 PM IST
40 करोड़ की अवैध कमाई का सबूत नहीं, ED को सुप्रीम कोर्ट से फटकार
x
शराब घोटाला

रायपुर/दिल्ली। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले केस में बंद आरोपी अरविंद सिंह की जमानत याचिका सोमवार (5 मई) को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि बिना सबूत के आरोप लगाने का ED ने आजकल नया पैटर्न बनाया है। दरअसल सुनवाई के दौरान ED के वकील ने एसवी राजू ने आरोपी के खिलाफ सबूत पेश करने का समय मांगा था। इस दौरान जस्टिस अभय एस ओका ने ED की जांच पर सवाल खड़े किया।

सुनवाई के दौरान जस्टिस अभय एस ओका ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच पर सवाल उठाए, जिसमें आरोपी पर 40 करोड़ रुपये कमाने का आरोप है, लेकिन कंपनी से संबंध साबित नहीं हुआ। जस्टिस ओका ने कहा कि ईडी बिना सबूत के आरोप लगाता है, यह एक पैटर्न है। ईडी के वकील एसवी राजू ने सबूत पेश करने के लिए समय मांगा।

बचा दें कि यह कथित घोटाला 2019-2022 के बीच हुआ था, जिसमें 2,161 करोड़ रुपये की हानि का अनुमान है। ईडी ने आरोपी अरविंद सिंह पर 40 करोड़ रुपये कमाने का आरोप लगाया है। ईडी के वकील एसवी राजू ने सबूत पेश करने के लिए समय मांगा। इसके बाद शीर्ष न्यायालय ने मामला अगली सुनवाई के लिए स्थगित कर दिया।

Next Story
null