छत्तीसगढ़

नो हेलमेट, नो पेट्रोल नियम लागू

Nilmani Pal
25 Feb 2026 9:21 AM IST
नो हेलमेट, नो पेट्रोल नियम लागू
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दुर्ग। कलेक्टर अभिजीत सिंह के निर्देशानुसार कलेक्टोरेट सभाकक्ष में अपर कलेक्टर वीरेन्द्र सिंग की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा उपायों के अंतर्गत “नो हेलमेट, नो पेट्रोल” आदेश के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर पेट्रोल पम्प एसोसिएशन के सदस्यों एवं संचालकों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस विभाग से एएसपी सुखनंदन राठौर एवं खाद्य विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

अपर कलेक्टर सिंग ने दोपहिया वाहन चालकों को बिना हेलमेट पेट्रोल न दिए जाने के आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह कदम जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है और इससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकेगी। उन्होंने पेट्रोल पम्प संचालकों को आमजन के बीच इस संबंध में व्यापक जनजागरूकता फैलाने के निर्देश भी दिए। साथ ही, किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर पुलिस विभाग से समन्वय स्थापित कर कार्य करने की बात कही गई। एएसपी सुखनंदन राठौर ने भी बैठक में हेलमेट की अनिवार्यता पर जोर देते हुए सभी पेट्रोल पम्प संचालकों से प्रशासन के आदेशों का पालन करने का आग्रह किया।

बैठक के दौरान पेट्रोल पम्प संचालकों ने भी अपनी-अपनी समस्याओं एवं व्यावहारिक कठिनाइयों से प्रशासन को अवगत कराया, जिस पर प्रशासन द्वारा आवश्यक सहयोग का आश्वासन दिया गया। इसके अतिरिक्त, सभी पेट्रोल पम्पों पर आमजन की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए हवा, स्वच्छ पेयजल एवं स्वच्छ शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।

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