गाली देने के बदले में कर दिया खून, करगा-चटौद पुल के नीचे मिली लाश मामले में खुलासा

धमतरी। पत्थर से कुचले मिले शव के मामले का खुलासा हो गया है, एसपी ने बताया कि करगा-चटौद पुल के नीचे एक युवक का शव मोटरसाइकिल सहित मृत अवस्था में पाए जाने की सूचना दिनांक 22 अक्टूबर 2025 को गिरीश कुमार महार द्वारा सुबह बिरेझर चौकी में प्राप्त हुई।मृतक की पहचान मनीष कुमार मिथलेश पिता किशन राम मिथलेश, उम्र 26 वर्ष, निवासी ग्राम करगा के रूप में की गई।
जिसकी सूचना पर दिनांक 22 अक्टूबर को चौकी बिरेझर पुलिस द्वारा तत्काल मर्ग क्रमांक 131/25 धारा 194 बी.एन.एस. के तहत मामला दर्ज कर शव का पंचनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण “Death was likely to be homicidal in nature” पाए जाने पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई है।
जांच के दौरान मृतक के परिजनों एवं गवाह योगराज साहू तथा हेमंत साहू के कथनों के आधार पर मुख्य आरोपी होमेश कुमार साहू को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि -दिनांक 21.10.2025 की रात करीब 11:00 बजे वह अपने दोस्त चाहत यादव के साथ मृतक को शराब पिलाने चटौद करगा नाला पुल के पास ले गया। शराब पीने के दौरान मृतक द्वारा गाली-गलौज करने पर विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपी होमेश साहू ने मृतक की आंख और गले में गमछा बांधकर दबाया और सिर पर कई बार प्रहार किया। इसके बाद आरोपी होमेश साहू और चाहत यादव ने मृतक को पुल से नीचे फेंक दिया। मृतक के जीवित रहने की आशंका पर होमेश ने नीचे जाकर पत्थरों से उसके सिर एवं चेहरे पर वार कर हत्या कर दी।
आरोपी ने हत्या के बाद मृतक की मोटरसायकल व चाबी को नीचे फेंक दिया और गवाहों योगराज व हेमंत साहू को फोन कर घटना की जानकारी दी। बाद में अपने गमछे और खून लगे कपड़ों को छिपाया तथा मृतक का मोबाइल झाड़ी में फेंक दिया। अगले दिन आरोपी ने अपने रिश्तेदार मनीष कुमार साहू को घटना की जानकारी दी और खून लगे गमछे व मोबाइल को जलाने कहा। आरोपी के निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त कपड़े, गमछा, अधजला मोबाइल आदि बरामद कर जब्त किया गया। जांच में आरोपी मनीष साहू द्वारा साक्ष्य नष्ट करने की पुष्टि होने पर प्रकरण में धारा 238, 3(5) बीएनएस जोड़ी गई।
साक्ष्यों एवं मेमोरेण्डम कथनों के आधार पर आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 286/25, धारा 103(1), 238, 3(5) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। जांच में यह तथ्य सामने आया कि मृतक मनीष कुमार मिथलेश पूर्व में जब रायपुर से वापस गांव आया था, तब उसने आरोपी होमेश कुमार साहू के साथ झगड़ा करते हुए गाली-गलौज (मां-बहन की अशोभनीय गालियाँ) किया था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच मनमुटाव चल रहा था। 21.10.2025 की रात जब मृतक पुनः पुल के पास मिला, तब फिर से झगड़ा एवं गाली-गलौज हुई। उसी दौरान होमेश ने अवसर देखकर मृतक की हत्या कर दी। पुलिस द्वारा इस गंभीर हत्या कांड के त्वरित खुलासे में थाना कुरूद एवं सायबर टीम एवं एफएसएल टीम,चौकी बिरेझर स्टाफ एवं जांच दल की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
कातिल
1️⃣ होमेश कुमार साहू, पिता डेमन लाल साहू, उम्र 19 वर्ष
2️⃣ चाहत यादव, पिता अमर सिंह यादव, उम्र 19 वर्ष
3️⃣ मनीष कुमार साहू, पिता इन्द्रमन साहू, उम्र 21 वर्ष
सभी निवासी ग्राम करगा मठ, चौकी बिरेझर, थाना कुरूद, जिला धमतरी (छ.ग.)





