छत्तीसगढ़
गणेश चतुर्थी पर खुली चिकन दुकान निगम ने कराया बंद, ठोका जुर्माना
Shantanu Roy
14 Sept 2026 6:09 PM IST

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छग
रायपुर। श्रीगणेश चतुर्थी पर्व के अवसर पर मांस-मटन की बिक्री पर लगाए गए पूर्ण प्रतिबंध के बावजूद दुकान खोलकर चिकन बेचना एक फूड सेंटर संचालक को महंगा पड़ गया। रायपुर नगर निगम जोन-9 के स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए गेलेक्सी फूड सेंटर के संचालक पर 2 हजार रुपए का ई-जुर्माना लगाया। इसके साथ ही दुकान को तत्काल बंद करवाया गया और भविष्य में प्रतिबंध आदेश का उल्लंघन करने पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। रायपुर नगर पालिक निगम के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेश के परिपालन में सोमवार, 14 सितंबर 2026 को श्रीगणेश चतुर्थी पर्व के अवसर पर रायपुर नगर निगम के संपूर्ण क्षेत्र में मांस-मटन की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया था। निगम ने सभी संबंधित दुकानदारों और प्रतिष्ठानों को आदेश का पालन करने के निर्देश दिए थे।
प्रतिबंध के बावजूद नगर निगम जोन-9 के अंतर्गत एक दुकान में चिकन की बिक्री किए जाने का मामला सामने आया। यह दुकान कुशाभाऊ ठाकरे वार्ड क्रमांक-7 में विज्ञान केंद्र सड्डू के पीछे दलदलसिवनी-मोवा मार्ग पर स्थित गेलेक्सी फूड सेंटर है। निगम के मुताबिक, प्रतिबंधित दिवस पर गेलेक्सी फूड सेंटर में चिकन बेचे जाने की जानकारी मिलने के बाद जोन-9 की स्वास्थ्य विभाग की टीम सक्रिय हुई। जोन कमिश्नर राकेश शर्मा के निर्देश पर जोन स्वास्थ्य अधिकारी अमित बेहरा ने स्वच्छता निरीक्षक भोला तिवारी की मौजूदगी में संबंधित प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान फूड सेंटर में चिकन का विक्रय किया जाना पाया गया। इसके बाद निगम की टीम ने मौके पर ही कार्रवाई करते हुए दुकान संचालक पर 2 हजार रुपए का ई-जुर्माना लगाया और राशि वसूल की। साथ ही प्रतिबंध आदेश का पालन करवाते हुए गेलेक्सी फूड सेंटर को तत्काल बंद करा दिया गया। नगर निगम के अधिकारियों ने संबंधित दुकान संचालक को भविष्य में इस तरह की गलती दोबारा नहीं करने की चेतावनी भी दी। निगम ने स्पष्ट किया कि निर्धारित प्रतिबंधित दिवसों पर मांस-मटन की बिक्री करते पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति या प्रतिष्ठान के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
श्रीगणेश चतुर्थी को देखते हुए निगम प्रशासन ने पहले ही शहर में मांस-मटन की दुकानों और पशुवध गृहों को बंद रखने के निर्देश जारी किए थे। आदेश के प्रभावी पालन के लिए नगर निगम के जोन स्वास्थ्य अधिकारियों और स्वच्छता निरीक्षकों को अपने-अपने क्षेत्रों में निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। इसके तहत निगम की टीमें विभिन्न इलाकों में मांस-मटन की दुकानों और संबंधित प्रतिष्ठानों पर नजर रख रही हैं। प्रतिबंध के बावजूद दुकान खोलकर बिक्री करने वालों के खिलाफ मौके पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
गेलेक्सी फूड सेंटर में चिकन बिक्री की जानकारी मिलने के बाद की गई कार्रवाई को भी इसी अभियान का हिस्सा बताया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दुकान की जांच करने के बाद प्रतिबंध का उल्लंघन पाए जाने पर ई-जुर्माना किया और प्रतिष्ठान को बंद करवाया। नगर निगम प्रशासन ने व्यापारियों से निर्धारित प्रतिबंधित दिवसों पर जारी आदेश का पालन करने को कहा है। अधिकारियों के अनुसार नियमों का उल्लंघन सामने आने पर जुर्माना लगाने के साथ नियमानुसार अन्य कार्रवाई भी की जा सकती है। निगम की जोन स्तर की टीमें प्रतिबंध का पालन सुनिश्चित कराने के लिए संबंधित क्षेत्रों में निगरानी जारी रखेंगी।
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