दुर्ग durg news। पुलिस नियंत्रण कक्ष भिलाई में अनुविभागीय अधिकारी हरवंश मिरी, अनुविभागीय अधिकारी रावटे, अति० पुलिस अधीक्षक शहर सुखनंदन राठौर, अति० पुलिस अधीक्षक अधीक्षक अभिषेक झा, एवं नगर पुलिस अधीक्षक जैन भापुसे, नगर पुलिस अधीक्षक भिलाई नगर सत्यप्रकाश तिवारी, नगर पुलिस अधीक्षक छावनी हरिश पाटिल, उप पुलिस अधीक्षक यातायात सतीश ठाकुर व NGT से अधिकारी की उपस्थिति में गणेश उत्सव के आयोजन के संबंध में डी जे संचालकों की बैठक ली गई, जिसमें निम्नानुसार निर्देश दिए । chhattisgarh news
01. कार्यक्रम शांतिपूर्वक आयोजित किया जाए एवं किसी व्यक्ति विशेष जाति समुदाय धर्म के विरूद्ध टिप्पणी न किया जाए। chhattisgarh
02. यदि किसी शासकीय सम्पत्ति अथवा अन्य प्रकार के किसी वस्तुओं सुविधाओं का उपयोग किया जाए तो उसकी पूर्वानुमति एवं निर्णय जिला दण्डाधिकारी कार्यालय से किया जावेगा।
03. लाउड स्पीकर या ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग सार्वजनिक स्थलों पर उस क्षेत्र के परिवेशीय ध्वनि पैमाने से 10 डीबी (ए) से अधिक नही होना चाहिए, या 75 डीबी (ए) से अधिक न हो ।
04. रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे के मध्य ध्वनि विस्तारक यंत्र, वाद्य यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।
05. कुछ सामाजिक संगठन द्वारा ज्ञापन दिए गए है कि कुछ गणेश पंडालों में एवं विसर्जन के दौरान अश्लील गाना बजाते है, इस संबंध में विशेष ध्यान दिया जाए। 06. साम्प्रादायिक भड़काउ गाने न बजाए जावे।
07. समस्त शासकीय अस्पताल, समस्त शासकीय / अशासकीय शैक्षणिक संस्थान जिला एवं सत्र न्यायालय तथा अन्य न्यायालय समस्त शासकीय कार्यालय की 100 मीटर की सीमा को कोलाहाल प्रतिबंधित क्षेत्र (जोन्स ऑफ साइलेंस) घोषित किया गया है, अतः इसका पालन किया जावे।
08. माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर छ०ग० द्वारा प्रकरण WPPIL -c-88/2023 दिनांक 20.11.2023 कोलाहाल नियंत्रण अधिनियम 1985 एवं The Noise Pollution (Regulation and Control) Rules 2000 में पारित निर्देशों का पालन किया जाएगा।
09. यदि अनुविभागीय अधिकारी से अनुमति ली जाती है तो पालन किया जाए।
उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करने हेतु डी जे संचालकों को निर्देशित किया गया है।