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Raigarh. रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती कर युवती से धोखाधड़ी और शारीरिक शोषण करने का मामला सामने आया है। स्नैपचैट पर हुई दोस्ती के बाद एक युवक ने 23 वर्षीय युवती को शादी का भरोसा दिलाया और कथित तौर पर कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इतना ही नहीं, आरोपी ने अलग-अलग समय पर युवती से करीब 4 लाख 50 हजार रुपये भी ले लिए। जब युवती ने शादी करने और अपने पैसे वापस करने की बात कही, तो युवक ने दोनों से इनकार कर दिया। पीड़िता की शिकायत पर घरघोड़ा पुलिस ने आरोपी पंकज चौहान को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से घटना में इस्तेमाल एक आईफोन भी जब्त किया है।
स्नैपचैट पर हुई दोस्ती, फिर बढ़ने लगी नजदीकियां
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 23 अक्टूबर 2026 को 23 वर्षीय युवती ने थाना घरघोड़ा पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता ने बताया कि 22 अक्टूबर 2025 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्नैपचैट के माध्यम से उसकी पहचान पंकज चौहान नामक युवक से हुई थी। शुरुआत में दोनों के बीच सामान्य बातचीत होती थी। धीरे-धीरे मोबाइल फोन पर बातचीत का सिलसिला बढ़ने लगा और दोनों एक-दूसरे से मुलाकात भी करने लगे। इसी दौरान आरोपी ने युवती का भरोसा जीत लिया और उससे शादी करने का वादा किया।
शादी का भरोसा देकर घर बुलाया, शारीरिक शोषण का आरोप
पीड़िता के मुताबिक, 31 दिसंबर 2025 को पंकज चौहान ने उसे फोन किया और शादी करने का भरोसा दिलाते हुए अपने घर ग्राम अमलीडीह बुलाया। युवती का आरोप है कि वहां आरोपी ने शादी का वादा कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद भी युवक लगातार शादी करने का भरोसा देता रहा और अलग-अलग मौकों पर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वह आरोपी की बातों पर विश्वास करती रही, लेकिन बाद में युवक अपने वादे से मुकर गया।
युवती से अलग-अलग समय पर लिए 4.50 लाख रुपये
शिकायत में युवती ने एक और गंभीर आरोप लगाया है। उसके मुताबिक, आरोपी पंकज चौहान ने शादी का भरोसा दिलाकर उससे अलग-अलग समय पर करीब 4 लाख 50 हजार रुपये भी लिए। युवती ने भरोसे के चलते आरोपी को रकम दी थी। हालांकि, सितंबर 2026 में जब उसे पैसों की जरूरत पड़ी, तो उसने युवक से अपनी रकम वापस मांगी। इसी दौरान युवती ने आरोपी से शादी करने की बात भी कही। आरोप है कि पंकज चौहान ने न केवल पैसे लौटाने से इनकार कर दिया, बल्कि शादी करने से भी साफ मना कर दिया। इसके बाद पीड़िता को अपने साथ धोखा होने का एहसास हुआ और उसने पुलिस से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की।
घरघोड़ा थाने में मामला दर्ज, आरोपी गिरफ्तार
पीड़िता की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए घरघोड़ा पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की। यह धारा धोखे से या विवाह का वादा बिना उसे पूरा करने के इरादे से कर यौन संबंध बनाने से संबंधित है। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी पंकज चौहान की तलाश शुरू की और उसे अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की। पुलिस के अनुसार, पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपराध स्वीकार करने की बात कही। इसके बाद पुलिस ने घटना में इस्तेमाल किया गया आईफोन मोबाइल जब्त कर लिया। आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।
महिला सुरक्षा को लेकर एसएसपी का सख्त संदेश
मामले को लेकर रायगढ़ पुलिस ने स्पष्ट किया है कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को गंभीरता से लिया जा रहा है। पीड़िताओं की शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। एसएसपी ने कहा, “महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को रायगढ़ पुलिस गंभीरता से लेती है। पीड़िताओं की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई कर आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। महिला सुरक्षा और पीड़ितों को न्याय दिलाना रायगढ़ पुलिस की प्राथमिकता है।” फिलहाल आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है और पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है। इस घटना ने सोशल मीडिया पर बनने वाले रिश्तों में विश्वास और आर्थिक लेनदेन को लेकर भी सतर्कता बरतने की जरूरत को सामने रखा है।
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