छत्तीसगढ़

15 अगस्त को छत्तीसगढ़ में बंद रहेंगी शराब दुकानें

Shantanu Roy
13 Aug 2026 9:36 PM IST
15 अगस्त को छत्तीसगढ़ में बंद रहेंगी शराब दुकानें
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छग
Raipur. रायपुर। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ में सभी देशी और विदेशी शराब दुकानें एक दिन के लिए बंद रहेंगी। आबकारी विभाग ने 15 अगस्त को शुष्क दिवस घोषित करते हुए प्रदेश की सभी मदिरा दुकानों, मद्य भंडारण केंद्रों और पर्यटन बार को बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं। आबकारी आयुक्त कार्यालय नवा रायपुर की ओर से प्रदेश के सभी कलेक्टरों को इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। आदेश के अनुसार, स्वतंत्रता दिवस के दिन राज्य में संचालित सभी देशी मदिरा दुकान, विदेशी मदिरा दुकान, कम्पोजिट मदिरा दुकान और मद्य भंडारण भाण्डागार पूरी तरह बंद रहेंगे। इसके अलावा एफएल-3 (ग) पर्यटन बार को भी शुष्क दिवस के दौरान बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि शुष्क दिवस पर किसी भी प्रकार से शराब की बिक्री, भंडारण, परिवहन या सेवन की अनुमति नहीं होगी।

सभी जिलों में लागू होंगे निर्देश
आबकारी आयुक्त कार्यालय ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने जिलों में आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराएं। शराब दुकानों के साथ-साथ उनसे जुड़े अहातों को भी पूरी तरह बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने कहा है कि स्वतंत्रता दिवस के दिन शराब की अवैध बिक्री या परिवहन न हो। इसके लिए आबकारी विभाग और संबंधित अधिकारियों को निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। आबकारी विभाग ने चेतावनी दी है कि शुष्क दिवस के दौरान यदि कोई व्यक्ति शराब बेचते, पिलाते या अवैध रूप से परिवहन करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विभाग की ओर से अधिकारियों को अवैध गतिविधियों पर नजर रखने और शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए क्षेत्रीय स्तर पर जांच और निगरानी बढ़ाई जाएगी। स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व पर देश के कई राज्यों में शराब बिक्री पर रोक लगाई जाती है। इसी व्यवस्था के तहत छत्तीसगढ़ में भी 15 अगस्त को शुष्क दिवस घोषित किया गया है। शुष्क दिवस का उद्देश्य राष्ट्रीय पर्व के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखना और किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति को रोकना है। आबकारी विभाग ने आम नागरिकों से भी नियमों का पालन करने की अपील की है। विभाग ने कहा है कि शराब दुकानों को बंद रखने के आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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