छत्तीसगढ़

अमित के हत्यारों को उम्रकैद की सजा, कोरबा कोर्ट का फैसला

Nilmani Pal
27 Jun 2025 8:57 AM IST
अमित के हत्यारों को उम्रकैद की सजा, कोरबा कोर्ट का फैसला
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कोरबा। जिले में 25 साल के युवक की फिरौती के इरादे से की गई हत्या के मामले में 3 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। आरोपियों ने युवक को फोन करके मरीज को अस्पताल ले जाने के बहाने गाड़ी की मांग को लेकर उसे बुलाया था।रास्ते में तीन नकाबपोश युवकों ने उसे अगवाकर बनाकर जंगल में ले गए। उन्होंने उससे फिरौती की मांग की। जब युवक ने आरोपियों को पहचान लिया, तो उन्होंने उसे मारने का फैसला किया।

आरोपियों ने युवक को उसी की बोलेरो से 7–8 बार कुचल दिया। जब इससे उसकी मौत नहीं हुई तो सिर पर पत्थर मारकर उसकी हत्या कर दी थी। कोर्ट ने इस हत्याकांड में तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह घटना करतला थाना क्षेत्र की है। करतला गांव के नवाडीह के रहने वाले 25 वर्षीय अमित साहू का किसान परिवार से ताल्लुक था और वो गाड़ी को किराए पर चलवाता था। 14 फरवरी 2024 को उसकी हत्या कर दी गई थी। वहीं आरोपी हेमलाल दिव्य (28), पवन कंवर (27) और राजेश लहरे (24) तीनों उसी गांव के रहने वाले थे। पैसों के लालच में तीनों ने मिलकर एक शातिर साजिश रची। आरोपियों ने अमित के घरवालों से फिरौती की प्लानिंग की।

इसके लिए उन्होंने सबसे पहले गांव के एक व्यक्ति से झांसे में लेकर उसका मोबाइल छीन लिया और वहां से भाग गए। उसी फोन से अमित के भाई अजय साहू को कॉल कर कहा कि एक बीमार व्यक्ति को अस्पताल ले जाना है और फौरन गाड़ी भेजें। अजय ने भरोसे से अमित को अपनी बोलेरो गाड़ी लेकर भेजा। वहीं प्लानिंग के तहत रास्ते में तीनों आरोपी, नकाब पहनकर, पहले से घात लगाए बैठे थे। गाड़ी रुकते ही अमित पर पीछे से हमला किया और हाथ-पैर बांधकर उसे जबरन बोलेरो में पीछे डाल दिया।

तीनों आरोपियों ने अमित को अगवाकर बोलेरो में जंगल की ओर ले गए। वहां उन्होंने उससे फिरौती मांगने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही अमित ने उनमें से किसी को पहचान लिया और नाम लिया, उनकी नीयत बदल गई। उन्होंने कहा, अब इसे मारना पड़ेगा नहीं तो पकड़े जाएंगे। अमित ने गिड़गिड़ाते हुए छोड़ देने और पैसे देने की बात कही, लेकिन आरोपियों ने उसकी एक न सुनी। उन्होंने उसे उसकी ही बोलेरो से 7-8 बार कुचल दिया। जब भी वह तड़पता और सांसें चलतीं, वे फिर से गाड़ी चढ़ा देते। लेकिन जब उसकी मौत नहीं हुई तो आरोपियों ने अमित के सिर पर भारी पत्थर मारकर उसकी हत्या कर दी। इस हत्याकांड में तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार नंदे की अदालत ने आरोपी हेमलाल दिव्य (28), पवन कंवर (27) और राजेश लहरे (24) को दोषी पाया और उन्हें तीनों आरोपियों को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। शासकीय अभिभाषक कृष्णा द्विवेदी के अनुसार, तीनों आरोपियों को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास, धारा 201 के तहत 3 वर्ष और धारा 120-बी के तहत 7 वर्ष की सजा सुनाई गई है।


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