छत्तीसगढ़

आगजनी कर हत्या को अंजाम देने वालों को आजीवन कारावास की सजा, बलौदाबाजार कोर्ट का फैसला

Nil dhankar
21 Nov 2025 9:45 AM IST
आगजनी कर हत्या को अंजाम देने वालों को आजीवन कारावास  की सजा, बलौदाबाजार कोर्ट का फैसला
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बलौदाबाजार। शहर के भैंसा पसरा इलाके में घर को आग लगाकर दो लोगों की हत्या करने वाले दो लोगों को जिला न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। थाना सिटी कोतवाली पुलिस की त्वरित कार्रवाई और विस्तृत विवेचना के आधार पर यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया।

घटना 24 फरवरी 2024 की रात लगभग 12 बजे की है, जब आरोपी करण उर्फ़ भुखऊ बघेल (22 वर्ष) तथा दौलत सोनवानी (26 वर्ष) ने वृद्धा आश्रम के पास स्थित कमला साहू के घर में बाहर से कुंडी लगाकर आग लगा दी। घटना में घर के अंदर सो रहे कमला साहू और सोनू साहू उर्फ गोलू की मौत हो गई, जबकि संध्या साहू और रानू साहू गंभीर रूप से झुलस गए।

मामले की जांच में पुलिस ने पाया कि दोनों आरोपी नशे के आदी थे और अक्सर मृतका के घर के पास गाली-गलौज करते थे। घटना वाली रात मना करने पर उन्होंने घर में आग लगाने की धमकी दी थी। घटना के बाद सिटी कोतवाली पुलिस ने तुरंत अपराध क्रमांक 153/2024 के तहत धारा 302, 307, 436, 342 और 120बी के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। प्रकरण की गंभीरता एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर माननीय द्वितीय सत्र न्यायाधीश संजया रात्रे ने दोनों आरोपियों को दोष सिद्ध पाते हुए कठोर सजा सुनाई है।


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