छत्तीसगढ़

मकान में भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब जब्त, सरगुजा पुलिस की बड़ी कार्रवाई

Nil dhankar
23 July 2026 4:18 PM IST
मकान में भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब जब्त, सरगुजा पुलिस की बड़ी कार्रवाई
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सरगुजा। आबकारी एक्ट के मामले में आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। गांधीनगर पुलिस टीम को जरिये मुखबीर सूचना प्राप्त हुआ कि नवापारा गोधनपुर रोड निवासी नामक व्यक्ति रविन्द्र सिंह अपने मकान में अवैध रूप से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब रखकर बिक्री कर रहा है, सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना गांधीनगर पुलिस टीम द्वारा मुखबीर द्वारा बताये स्थान नवापारा गोधनपुर स्थित रविन्द्र सिंह के मकान में पहुंचकर रेड कार्यवाही की, जहा रविन्द्र सिंह उपस्थित मिला जिससे पूछताछ करने पर अपना नाम रविन्द्र सिंह पिता स्व. ईश्वर सिंह उम्र 44 वर्ष, साकिन नवापारा गोधनपुर रोड थाना गांधीनगर का होना बताया। जो पूछताछ पर अपने पास में भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब बिक्री रखकर बिक्री करना बताया।

घर के अंदर से निकालकर 08 नग सिम्बा बियर सीलबंद प्रत्येक में 650ML का किमती 210/रूपये लिखा हुआ कुल 5200 एमएल किमती मशरुका 1680/ रूपये, 05 नग हंटर बियर सीलबंद प्रत्येक में 650 एमएल, किमती 210/- रूपये कुल 3250 एमएल किमती 1050/रूपये, 05 नग (ड्रंक 11000) बियर सीलबंद प्रत्येक में 500मल, किमती 170/- रुपये कुल 2500 एमएल किमती 850/ रूपये, 04 नग सिम्बा केन बियर सील बंद प्रत्येक में 500MI का किमती 170/ रूपये कुल 2000 एमएल किमती 680 रूपये, 07 नग रॉयल चैलेंज विस्की सीलबंद प्रत्येक में 375 एमएल किमती 400/रूपये लिखा हुआ कुल 2625 एमएल किमती 2800/रूपये, 01 नग गोवा स्पेशल विस्की सीलबंद 180 एमएल का किमती 120/- रूपये कुल 180ML किमती 120/- रूपये कुल शराब की मात्रा 15 लीटर 755 एमएल किमती 7180/रूपये को पेश करने पर संदेही रविन्द्र सिंह को उपरोक्त शराब रखने एवं बिक्री करने के संबंध में वैध दस्तावेज पेश करने हेतु नोटिस दिया गया जो कोई वैध दस्तावेज नहीं होना बताया। संदेही रविन्द्र सिंह के द्वारा बिक्री योग्य अंग्रेजी शराब कुल 15 लीटर 755 एमएल को अवैध रूप से अपने कब्जे में रखकर बिक्री करना पाये जाने से मौके पर उक्त अंग्रेजी शराब को जप्त किया गया एवं आरोपी का कृत्य सदर धारा 34(2) आबकारी एक्ट का होना पाये जाने पर मामले में अपराध क्रमांक 468/26 धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से विधिवत् रूप से आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।

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