पेंड्रा pendra news। एक जुलाई से देश भर में लागू होन वाले नए कानून भारतीय न्याय संहिता को लेकर अब पुलिस ने लोगों के बीच जाकर इसके प्रावधानों को समझाने की पहल शुरू की है। छत्तीसगढ़ पुलिस chhattisgarh police की ओर से गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में इस कानून को समझाने के लिए पहला सेमीनार प्रेस क्लब Seminar Press Club में किया गया।
SP Bhawna Gupta जिसमें जिले के पत्रकारों के साथ ही जनप्रतिनिधि भी काफी संख्या में मौजूद रहे। इस अवसर पर जिले की एसपी भावना गुप्ता सहित विभिन्न कानून विशेषज्ञों के द्वारा नए कानून में वर्णित प्रावधानों को विस्तार से बतलाते हुए नए कानून में इलेक्ट्रॉनिकक साक्ष्यों के महत्व और उपयोगिता को बतलाया। साथ ही इस नए कानून को पीड़ितों को न्याय दिलाने वाला बतलाते हुए इसके विभिन्न धाराओं और अपराध के संबंध में विवेचना इत्यादि को भी बतलाया गया।
chhattisgarh इसके साथ ही यह भी बताया गया कि एक जुलाई से नये कानून के लागू होने के बाद पुराने आईपीसी कानून की धाराओं का कब और कैसे उपयोग होगा। वहीं यह भी जानकारी दी गई कि अब किसी भी अपराध के मामले में घटनास्थल कहीं भी हो शून्य के तहत और ई-एफआईआर भी दर्ज कराई जा सकेगी। वहीं एसपी भावना गुप्ता ने इस अवसर पर पत्रकारों और जनप्रतिनिधियों के सवालों का जवाब देते हुए जिले में अन्य संस्थानों में नए कानून को लेकर आगामी दस दिनों तक इस प्रकार का जागरूकता शिविर और सेमीनार के आयोजन करते हुए नए कानून के बारे में जागरूकता लाने का काम करने की बात कही है।