छत्तीसगढ़
सड़क दुर्घटना में मृत मिले रविंद्र कामत मामले में मर्ग जांच पूरी, FIR दर्ज
Shantanu Roy
18 April 2026 6:34 PM IST

x
छग
Raipur. रायपुर। रायपुर के उरला थाना क्षेत्र में दर्ज मर्ग क्रमांक 105/2025 धारा 194 बीएनएसएस के तहत मृतक रविंद्र कामत पिता रामेश्वर कामत, उम्र 50 वर्ष, निवासी बीरगांव की मौत के मामले में पुलिस जांच पूरी कर ली गई है। प्रारंभिक जांच पूर्व प्रधान आरक्षक 1066 पवनेश दीक्षित द्वारा की गई थी। बाद में थाना प्रभारी द्वारा डायरी का परीक्षण किया गया और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर यह स्पष्ट किया गया कि मृतक की मृत्यु सड़क यातायात दुर्घटना (रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट) के कारण हुई है। जांच के अनुसार, अज्ञात वाहन चालक द्वारा लापरवाही एवं तेज रफ्तार से वाहन चलाने के कारण यह हादसा हुआ।
जिसमें रविंद्र कामत गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घटना के बाद उन्हें उपचार के लिए डीकेएस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल रायपुर ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। अस्पताल प्रबंधन द्वारा जारी मेडिकल मेमो में भी मृत्यु की पुष्टि की गई और शव को मर्चुरी में रखा गया। मर्ग इंटिमेशन के अनुसार घटना 18 अक्टूबर 2025 को लगभग दोपहर 02:20 बजे डीकेएस अस्पताल परिसर में दर्ज की गई थी। रिपोर्ट 19 अक्टूबर 2025 को प्राप्त हुई। मृतक को अस्पताल लाने और इलाज के दौरान उनकी स्थिति गंभीर बनी रही। चिकित्सकीय रिपोर्ट में मृत्यु का संभावित कारण गंभीर आंतरिक चोटें, रक्तस्राव और सड़क दुर्घटना से लगी चोटें बताई गई हैं।
थाना उरला पुलिस द्वारा शव पंचनामा की कार्रवाई पूरी कर पोस्टमार्टम कराया गया। इसके बाद मामले को बिना नंबर मर्ग से नियमित मर्ग में परिवर्तित कर विवेचना में लिया गया। जांच के दौरान यह पाया गया कि दुर्घटना अज्ञात वाहन की टक्कर से हुई थी, जिसके चालक की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। इसी मामले से जुड़े अन्य दस्तावेजों में थाना गोलबाजार के मर्ग क्रमांक 00/868/2025 का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें अस्पताल से प्राप्त सूचना के आधार पर शव पंचनामा की कार्रवाई की गई थी। पुलिस टीम द्वारा आरक्षक 2030 यशवंत साहू के साथ मिलकर संपूर्ण कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई।
अस्पताल से प्राप्त पत्र के अनुसार मृतक को गंभीर अवस्था में लाया गया था और चिकित्सकों द्वारा उसे मृत घोषित किया गया। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि मौत का कारण दुर्घटना में लगी गंभीर चोटें थीं। पुलिस ने सभी दस्तावेजों को एसडीएम कार्यालय को भेज दिया है और आगे की कार्रवाई प्रक्रिया में है। फिलहाल पुलिस अज्ञात वाहन की पहचान के लिए आसपास के CCTV फुटेज और गवाहों की जानकारी जुटा रही है। मामले में भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत आगे की जांच जारी है। अधिकारियों का कहना है कि वाहन चालक की पहचान होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
Tagsरायपुरउरला थानारविंद्र कामतसड़क दुर्घटनाअज्ञात वाहनबीरगांवडीकेएस अस्पतालमर्ग जांच105/2025बीएनएसएस धारा 194106(1) बीएनएसपोस्टमार्टम रिपोर्टट्रैफिक एक्सीडेंटपुलिस जांचशव पंचनामागोलबाजार थानामेडिकल मेमोएसडीएम रिपोर्टहादसा रायपुरछत्तीसगढ़ पुलिसअस्पताल मृत्युलापरवाही वाहनरोड एक्सीडेंट केसमर्ग डायरीविवेचनाकानूनी कार्रवाईCCTV जांचबीएनएस कानूनरायपुर समाचारRaipurUrla Police StationRavindra KamatRoad AccidentUnidentified VehicleBirgaonDKS HospitalInquestBNSS Section 194106(1) BNSPostmortem ReportTraffic AccidentPolice InvestigationBody InquestGolbazar Police StationMedical MemoSDM ReportAccident RaipurChhattisgarh PoliceHospital DeathNegligent VehicleRoad Accident CaseInquest DiaryInvestigationLegal ActionCCTV InvestigationBNS LawRaipur News
Next Story





