छत्तीसगढ़

जमानत मिली तो विदेश भाग सकते है अनिल टुटेजा, EOW को अंदेशा

Nilmani Pal
11 Sept 2024 11:27 AM IST
जमानत मिली तो विदेश भाग सकते है अनिल टुटेजा, EOW को अंदेशा
x

रायपुर raipur news। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला केस में ACB-EOW कोर्ट ने रिटायर्ड IAS अनिल टुटेजा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। ईओडब्ल्यू की विशेष न्यायाधीश निधि शर्मा तिवारी इसका फैसला सुनाया। टुुटेजा ने अपनी जमानत याचिका में कहा बताया कि उन्हें झूठे केस में फंसाया गया। Retired IAS Anil Tuteja

टुटेजा ने कोर्ट में बताया कि रिमांड के दौरान EOW की टीम ने प्रताड़ित करने के लिए 14 दिन की रिमांड पर लिया। अब तक जांच के दौरान उनके पास से शराब की बोतल और नकली होलोग्राम तक बरामद नहीं हुआ है।और जो आरोप लगाए गए वे भी साबित नहीं हो पाए है। उनके वकील ने स्वास्थ्य को देखते हुए जमानत दिए जाने की मांग की थी।

हालाकि EOW के वकील सौरभ कुमार पांडेय ने जामनत का विरोध करते हुए कोर्ट को बताया कि लीकर स्कैम में सिंडीकेट में अनिल टूटेजा की रोल महत्पूर्ण रहा है। अगर उन्हें जमानत दिए जाने दी जाती है तो वे गवाहों और सबूतों को प्रभावित कर सकते हैं। और बेल मिलने के बाद विदेश भाग सकते ।


Next Story