छत्तीसगढ़

पति व उसके साथी पर महिला के साथ बर्बर मारपीट, बेटे को साथ ले गया

Shantanu Roy
13 March 2026 10:31 PM IST
पति व उसके साथी पर महिला के साथ बर्बर मारपीट, बेटे को साथ ले गया
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छग
Raipur. रायपुर। उपरोक्त पते की रहने वाली एक महिला ने पुलिस में गंभीर शिकायत दर्ज कराई है कि उसके पति अजय दखवानी ने रात में उसके साथ मारपीट की और उनके 3 ½ साल के बेटे कृष्णा दखवानी को जबरन अपने साथ ले गए। महिला का कहना है कि उसके पति नशे का आदी हैं और पिछले तीन महीने से उनके साथ अलग रह रहे हैं। घटना दिनांक 13 मार्च 2026 की रात लगभग 2 बजे की है। महिला ने बताया कि उसके पति घर आए और अपने साथ लायी दो लड़कियों आरजू शेख एवं पल्लावी के साथ उसके ऊपर हाथ-पैर से हमला किया। उन्होंने महिला को गंदी-गंदी गालियाँ दीं और धमकी दी। महिला ने विरोध किया तो आरोपी और उसकी साथी महिलाओं ने मिलकर उस पर हमला किया।

महिला ने बताया कि उसके पति ने घर में रखे कुकर से उसके सिर पर वार किया और उसके चेहरे, पेट पर लात-घूसा से गंभीर चोटें पहुँचाईं। मारपीट के दौरान आरोपी ने अपने साथ लायी दोनों लड़कियों के साथ मिलकर हिंसा की। इसके बाद आरोपी अपने साथ बेटे कृष्णा दखवानी को कार में बैठाकर ले गए। घटना की जानकारी के अनुसार महिला ने तुरंत पुलिस से संपर्क किया। पुलिस ने मारपीट से लगी चोटों का उपचार मेकाहारा अस्पताल में कराया। महिला ने कहा कि देर रात होने के कारण वह घर लौट गई। आज वह थाने पहुंची और पूरी घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें आरोपी पति और दोनों लड़कियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की मांग की गई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शिकायत मिलते ही मामला दर्ज कर लिया गया है।

आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। साथ ही महिला और उसके बेटे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इस मामले में बाल संरक्षण और महिला सुरक्षा कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी। घरेलू हिंसा और मानसिक प्रताड़ना के मामलों में तुरंत कानूनी कार्रवाई और पीड़ित की सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है। इस घटना ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं बढ़ा दी हैं। स्थानीय पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि यदि ऐसी घटनाओं का सामना हो तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। साथ ही महिला एवं बाल संरक्षण इकाई के सहयोग से पीड़ितों को कानूनी, चिकित्सीय और मानसिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। घरेलू हिंसा, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार और मानसिक उत्पीड़न के मामलों में सक्रिय और त्वरित पुलिस कार्रवाई पीड़ितों के संरक्षण और अपराधियों को कानून के दायरे में लाने के लिए अत्यंत आवश्यक है।
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