छत्तीसगढ़

वन अफसर का ट्रांसफर हाईकोर्ट ने रोका

Nilmani Pal
15 Feb 2026 1:15 PM IST
वन अफसर का ट्रांसफर हाईकोर्ट ने रोका
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बिलासपुर। बिलासपुर वन मंडल के बेलतरा में पदस्थ रेंज असिस्टेंट वेदप्रकाश शर्मा के तबादले पर हाईकोर्ट ने फिलहाल ब्रेक लगा दिया है। अदालत ने 4 फरवरी 2026 को जारी ट्रांसफर आदेश के अमल पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 23 मार्च से शुरू होने वाले सप्ताह में होगी।

वेदप्रकाश शर्मा को बेलतरा-बिलासपुर वन मंडल से मुंगेली वन मंडल भेजने का आदेश मुख्य वन संरक्षक की ओर से जारी हुआ था। शर्मा ने इस आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की। उनके वकील ने अदालत में दलील दी कि एक वन मंडल से दूसरे मंडल में तबादला करने का अधिकार मुख्य वन संरक्षक को नहीं है। यह अधिकार प्रधान मुख्य वन संरक्षक को है। अदालत के सामने पीसीसीएफ द्वारा पहले जारी किए गए पत्र भी पेश किए गए, जिनमें अधिकार क्षेत्र स्पष्ट बताया गया है।

मामले की सुनवाई जस्टिस पी.पी. साहू की एकल पीठ में हुई। राज्य सरकार की ओर से शैलजा शुक्ला ने जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा। अदालत ने यह मांग स्वीकार कर ली और तब तक के लिए ट्रांसफर आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। 4 फरवरी 2026 के तबादला आदेश का प्रभाव और क्रियान्वयन अगली सुनवाई तक स्थगित रहेगा।

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