छत्तीसगढ़

ससुराल में बहू के साथ चीरहरण

Nil dhankar
28 Oct 2025 2:31 PM IST
ससुराल में बहू के साथ चीरहरण
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जगदलपुर। 'आदरणीय पापा, मैं बहुत परेशान हूं, मुझे मेरे परिवार वाले (ससुराल पक्ष) घसीटकर मारते हैं। दहेज के लिए भी प्रताड़ित करते हैं। आप लोगों को भी गालियां देते हैं। मुझे यहां बिल्कुल भी प्यार नहीं मिलता है। आज मेरा चिरहरन (कपड़े फाड़े) किए। सुबह 7:35 बजे का CCTV फुटेज देखना जिसमें सारा सबूत मिल जाएगा। पापा मैं तंग आ गई हूं। इसलिए अब बहुत दूर जा रही हूं। आप अपना ख्याल रखना।' जगदलपुर के करपावंड की रहने वाली महिला ने ये सुसाइड नोट अपने पापा को लिखा फिर छत से कूदकर जान दे दी। घटना 15 अक्टूबर की है। पुलिस को मौके से सुसाइड नोट मिला है। जो महिला की मौत के 10-12 दिन बाद सामने आया। मामला करपावंड थाना क्षेत्र का है।

घटना के बाद ससुराल वाले शुरुआत में इसे सामान्य घटना बता रहे थे। लेकिन सुसाइड नोट सामने आने के बाद अब पुलिस इसी एंगल से जांच कर रही है। पुलिस ने 26 अक्टूबर को महिला के पति सतेंद्र गुप्ता को भी गिरफ्तार कर लिया है।

अब जानिए क्या है पूरा मामला

दरअसल, करीब 11 साल पहले बिहार के रोहतास जिले की रहने वाली सृष्टि उर्फ प्रिया गुप्ता की शादी करपावंड के रहने वाले सतेंद्र गुप्ता से हुई थी। सतेंद्र गुप्ता व्यापारी हैं। 15 अक्टूबर को प्रिया अपने घर की छत से कूद गई थी। परिजन उसे अस्पताल लेकर गए जहां डॉक्टरों ने उसे मृत बताया। वहीं परिवार वालों ने बहू के मौत की खबर उसके परिवार के सदस्यों को दी। अब बेटी के पिता ने ससुराल पक्ष वालों पर उसे घरेलू हिंसा के साथ ही हत्या का आरोप लगाया है। महिला के पिता ने पुलिस के साथ ही मीडिया को बेटी का सुसाइड नोट भी दिया जिसमें उसने परिवार की प्रताड़ना की बात लिखी थी।

महिला ने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि, उसकी तबियत खराब रहती थी। कमर, सिरदर्द हमेशा होता था। लेकिन पति कभी भी डॉक्टर के पास लेकर नहीं गया। उसे मारता-पिटता था। ससुराल वाले कहते थे कि तेरे पिता ने तुझे कुछ नहीं दिया। सुसाइड नोट में बेटी ने अपने पिता को कहा कि, 15 अक्टूबर की सुबह 7:35 का CCTV फुटेज देखिएगा। जिसमें घर वाले मेरी पिटाई कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा सबूत है। अब मैं सहन नहीं कर सकती। थक चुकी हूं। ASP महेश्वर नाग ने कहा कि, महिला के पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि, अलग-अलग लोगों से बयान लेने के बाद आरोपी के खिलाफ BNS की धारा 108 , 115 (2), 296, 351 (2) समेत अन्य धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है।

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