छत्तीसगढ़

साल 2016 से अपराध करते आ रहा था टिकरापारा का गनी, अब जिला बदर की हुई कार्यवाही

Nil dhankar
19 July 2026 1:49 PM IST
साल 2016 से अपराध करते आ रहा था टिकरापारा का गनी, अब जिला बदर की हुई कार्यवाही
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रायपुर। कमिश्नरेट पुलिस द्वारा शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने एवं आम नागरिकों में सुरक्षा की भावना को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से असामाजिक एवं आदतन अपराधियों के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में गंभीर आपराधिक गतिविधियों में लगातार संलिप्त आरोपी मोहम्मद गनी पिता मोहम्मद रफीक 29 साल निवासी संतोषी नगर गौसिया मस्जिद के पास थाना टिकरापारा रायपुर के विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 के तहत जिला बदर की कार्रवाई की गई है।

पुलिस उपायुक्त पश्चिम क्षेत्र, पुलिस कमिश्नरेट रायपुर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर प्रकरण की विस्तृत जांच की गई। जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि आरोपी वर्ष 2016 से लगातार विभिन्न गंभीर आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा है। उसके विरुद्ध थाना टिकरापारा में मारपीट, जान से मारने की धमकी, नकबजनी, आर्म्स एक्ट, जुआ अधिनियम के तहत कुल 18 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। इसके अतिरिक्त आरोपी के विरुद्ध कई बार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही भी की गई, किन्तु उसके आपराधिक आचरण में कोई सुधार नहीं आया।

प्रकरण में उपलब्ध आपराधिक रिकॉर्ड, साक्ष्यों एवं पुलिस प्रतिवेदन का परीक्षण करने के उपरांत *पुलिस कमिश्नर रायपुर डॉ. संजीव शुक्ला ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 5(ख) के अंतर्गत आदेश पारित करते हुए आरोपी मोहम्मद गनी को 3 माह की अवधि के लिए रायपुर, दुर्ग, धमतरी, महासमुंद, बलौदाबाजार एवं गरियाबंद जिलों की राजस्व सीमाओं से निष्कासित (जिला बदर) किया है।

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