छत्तीसगढ़

तेलीबांधा में सड़क पर गणेश पंडाल, निगम और पुलिस की टीम पहुंची

Shantanu Roy
10 Sept 2026 6:23 PM IST
तेलीबांधा में सड़क पर गणेश पंडाल, निगम और पुलिस की टीम पहुंची
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छग
Raipur. रायपुर। राजधानी में गणेश उत्सव के दौरान सड़कों पर पंडाल लगाने को लेकर नगर निगम और पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गया है। नगर निगम जोन क्रमांक 3 क्षेत्र के तेलीबांधा ओवरब्रिज और तेलीबांधा जैतखंभ के पास सड़क पर गणेश पंडाल लगाए जाने की जानकारी मिलने के बाद निगम और पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने संबंधित गणेश उत्सव समितियों के पदाधिकारियों से चर्चा कर सड़क पर पंडाल नहीं लगाने की समझाइश दी। इसके साथ ही पंडाल के लिए आवश्यक अनुमति और अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) के संबंध में जानकारी मांगी गई।
नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा के निर्देश पर जोन 3 कमिश्नर प्रीति सिंह के नेतृत्व में निगम के अधिकारी मौके पर पहुंचे। टीम में कार्यपालन अभियंता ईश्वर लाल टावरे, सहायक अभियंता नरेश कुमार साहू, उपअभियंता अक्षय भारद्वाज सहित पुलिस कमिश्नरेट के संबंधित जोन क्षेत्र के अधिकारी शामिल रहे। अधिकारियों को तेलीबांधा ओवरब्रिज और जैतखंभ के पास सड़क पर गणेश उत्सव के लिए पंडाल लगाए जाने की जानकारी मिली थी। सूचना मिलने के बाद टीम ने तत्काल स्थल का निरीक्षण किया और वहां मौजूद आयोजन समितियों के पदाधिकारियों से बातचीत की।
सड़क पर पंडाल नहीं लगाने की समझाइश
जोन कमिश्नर प्रीति सिंह ने गणेश उत्सव समिति के पदाधिकारियों को समझाइश देते हुए कहा कि सड़क पर पंडाल लगाने से यातायात व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। ऐसे में पंडाल स्थापित करते समय शासन-प्रशासन की ओर से निर्धारित नियमों और दिशा-निर्देशों का पालन करना आवश्यक है। अधिकारियों ने समितियों को राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT), राज्य शासन और जिला प्रशासन की ओर से निर्धारित नियमों तथा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन करने को कहा। गणेश उत्सव के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु पंडालों में दर्शन के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में मुख्य मार्ग या सड़क के हिस्से पर पंडाल होने से वाहनों के आवागमन और आम लोगों को परेशानी होने की आशंका रहती है। इसे देखते हुए निगम और पुलिस अधिकारियों ने समितियों से निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने को कहा है।
समिति पदाधिकारियों से मांगी NOC की जानकारी
निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने संबंधित गणेश उत्सव समितियों के पदाधिकारियों से सड़क पर पंडाल लगाने के लिए आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र के बारे में भी जानकारी मांगी। उन्हें बताया गया कि यदि किसी स्थान पर आयोजन या पंडाल लगाने के लिए शासन-प्रशासन की अनुमति आवश्यक है तो निर्धारित प्रक्रिया के तहत अनुमति लेना जरूरी होगा। निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि गणेश उत्सव पंडाल स्थापित करते समय सार्वजनिक आवागमन, यातायात और सुरक्षा से संबंधित नियमों की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए।
निगम और पुलिस की संयुक्त टीम ने किया निरीक्षण
तेलीबांधा क्षेत्र में की गई इस कार्रवाई के दौरान नगर निगम और पुलिस कमिश्नरेट के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से स्थिति का जायजा लिया। अधिकारियों ने समिति के पदाधिकारियों को नियमों की जानकारी देते हुए व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने को कहा। नगर निगम प्रशासन का जोर इस बात पर है कि धार्मिक आयोजन व्यवस्थित तरीके से हों और इससे सड़क यातायात या आम नागरिकों को परेशानी न हो। इसी उद्देश्य से आयोजन समितियों को पहले से निर्धारित दिशा-निर्देशों और अनुमति संबंधी प्रक्रिया का पालन करने की समझाइश दी जा रही है। फिलहाल तेलीबांधा ओवरब्रिज और जैतखंभ के पास संबंधित समितियों को सड़क पर पंडाल नहीं लगाने तथा आवश्यक अनुमति और NOC से संबंधित नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
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