कचरा फैलाने पर लगेगा जुर्माना, सूखा और गीला कचरा देना होगा अलग-अलग

भिलाई। नगर पालिक निगम के सभागार में निगमायुक्त रोहित व्यास ने स्वास्थ्य विभाग की महत्वपूर्ण बैठक ली। उन्होंने बैठक में कहा कि निगम क्षेत्र के सभी सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालय में साफ-सफाई व्यवस्था सहित आवश्यक सुविधाएं मौजूद हो। शौचालयों में केयरटेकर नियुक्त किए गए हैं उनकी उपस्थिति शौचालय में अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, अगर केयरटेकर नदारद होंगे या नहीं मिलेंगे तो एजेंसी पर फाइन लगाया जाएगा। निगम क्षेत्र के शौचालयों की मॉनिटरिंग भी अधिकारी करेंगे।
स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के मापदंडों के अनुरूप कार्य करने के निर्देश बैठक में दिए गए हैं, भिलाई को स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की प्रतियोगिता में पहले पायदान पर लाने के लिए निगम ने युद्ध स्तर पर काम करना प्रारंभ कर दिया है। इसमें लोगों की भागीदारी भी आवश्यक है, इसके लिए नागरिकों को आवश्यक है कि डोर टू डोर कचरा संग्रहण के दौरान सूखा-कचरा एवं गीला-कचरा सफाई वाहन को अलग-अलग ही प्रदान करें। कचरा को कहीं पर भी न फेंके, आसपास सफाई रखें, निर्माण एवं विध्वंस के मलबे को सड़कों पर बिखेर कर न रखें, निर्माणाधीन बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन वर्क को ग्रीन नेट से कवर करके रखे, प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग व विक्रय न करे, नागरिकों को स्वच्छता ऐप डाउनलोड करना चाहिए और आसपास गंदगी दिखने पर इसके माध्यम से शिकायत करनी चाहिए। स्वच्छता एप हर किसी को डाउनलोड किया जाना चाहिए, ताकि गंदगी नजर आने पर एप के माध्यम से शिकायत की जा सके। स्वच्छता एप प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। बैठक स्टार रेटिंग पर भी बात की गई, भिलाई अभी 3 स्टार रेटिंग में शामिल है। भिलाई निगम शुरू से ही खुले से शौच मुक्त रहा है, ओडीएफ प्लस प्लस का खिताब भिलाई ने हर बार लिया है। सामुदायिक, सर्वजनिक एवं निजी शौचालय के निर्मित होने से खुले से शौच मुक्त होने में काफी मदद मिली है।