छत्तीसगढ़

शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 30 हजार का चालान

Nil dhankar
21 July 2026 5:42 PM IST
शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 30 हजार का चालान
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सरगुजा। सडक दुर्घटनाओ मे कमी लाने की दिशा मे डीआईजी एवं एसएसपी राजेश अग्रवाल (भा.पु.से.) के दिशा निर्देशन मे पुलिस टीम द्वारा यातायात नियमो के अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध लगातार सख़्ती से कार्यवाही की जा रही हैं, इसी क्रम मे यातायात शाखा पुलिस टीम द्वारा दौरान चेकिंग स्कार्पियो वाहन क्रमांक सीजी/29/ए /6290 के वाहन चालक को रोककर पूछताछ किया गया, जो चालक द्वारा अपना नाम छत्रपति अजमले आत्मज कृष्ण कुमार उम्र 37 वर्ष साकिन शांतिनगर अजिरमा का होना बताया जो वाहन चालक को मौक़े पर शराब के नशे मे धुत्त होना पाया गया,स्कार्पियो चालक को ब्रेथ एनालाइजर से चेक करने पर शराब के नशे मे धुत्त होना पाया गया।

बतौली पुलिस टीम द्वारा खड़धोवा रोड मे वाहन चेकिंग दौरान पल्सर एनएस मोटरसायकल सोल्ड वाहन के वाहन चालक को रोककर पूछताछ किया गया, जो चालक द्वारा अपना नाम समीर मिंज आत्मज कन्हैया मिंज उम्र 19 वर्ष साकिन कछारडीह थाना बतौली का होना बताया जो वाहन चालक को मौक़े पर शराब के नशे मे धुत्त होना पाया गया, मोटरसायकल चालक का डॉक्टरी मुलाहिजा कराये जाने पर शराब के नशे मे धुत्त होना पाया गया।

बतौली थाना के दूसरे प्रकरण में थाना बतौली पुलिस टीम द्वारा खड़धोवा रोड मे वाहन चेकिंग दौरान एच एफ डीलक्स मोटरसायकल क्रमांक सीजी/15/सीएस/5755 के वाहन चालक को रोककर पूछताछ किया गया, जो चालक द्वारा अपना नाम अमलेश मिंज आत्मज बुधराम मिंज उम्र 18 वर्ष साकिन कछारडीह थाना बतौली का होना बताया जो वाहन चालक को मौक़े पर शराब के नशे मे धुत्त होना पाया गया, मोटरसायकल चालक का डॉक्टरी मुलाहिजा कराये जाने पर शराब के नशे मे धुत्त होना पाया गया। स्कार्पियो चालक एवं अन्य दो मोटरसायकल चालकों द्वारा शराब के नशे मे वाहन चलाना पाये जाने पर अनावेदक वाहन चालको के विरुद्ध धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर मामला न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, न्यायालय द्वारा उपरोक्त सभी प्रकरण मे वाहन चालको को 10000/- रुपये प्रत्येक के अर्थदंड कुल 30000/-रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया हैं।

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