छत्तीसगढ़

चाकू-रॉड से पिता-पुत्र पर प्राणघातक हमला, मां के साथ मारपीट, तीन आरोपी गिरफ्तार

Shantanu Roy
8 Sept 2025 12:20 AM IST
चाकू-रॉड से पिता-पुत्र पर प्राणघातक हमला, मां के साथ मारपीट, तीन आरोपी गिरफ्तार
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Durg. दुर्ग। जामुल थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जिसमें राजधानी बार से शुरू हुआ विवाद देर रात युवक और उसके परिवार पर जानलेवा हमले में बदल गया। आरोपियों ने न सिर्फ युवक विकास मिश्रा पर चाकू से हमला किया, बल्कि उसके माता-पिता पर भी प्राणघातक हमला किया। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

घटना का प्रारंभ
प्रार्थी विकास मिश्रा (20 वर्ष) निवासी वार्ड 16 कन्हार पारा, शिवपुरी जामुल, जो भिलाई स्टील प्लांट में ठेकेदारी में हेल्परी का काम करता है, ने बताया कि 5 सितंबर को रात करीब 10:45 बजे वह राजधानी बार से बाहर निकल रहा था। तभी उसके ही मोहल्ले के रहने वाले पंकज साहू, सागर और आकाश राजपूत उर्फ लालू दरवाजे के पास धक्का मारते हुए अंदर आ गए। विकास ने उन्हें संयम से चलने की बात कही, लेकिन वे गाली-गलौच करने लगे और धमकी दी कि “तुझे देख लेंगे”। इसके बाद विकास घर लौट गया।

हमला घर के बाहर
6 सितंबर की रात करीब 12:20 बजे विकास अपने घर के सामने पहुंचा तो पंकज साहू, सागर और आकाश राजपूत उर्फ लालू हाथ में चाकू और रॉड लेकर खड़े थे। उन्होंने गाली-गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी। पंकज साहू ने चाकू से गर्दन के पास वार किया, जिसे विकास ने झुककर बचा लिया, लेकिन दूसरी बार चाकू उसके बाएं आंख के पास लगा जिससे वह घायल हो गया। हमले की सूचना मिलते ही विकास के पिता आई डी मिश्रा, मां उषा मिश्रा और भाई बीच-बचाव करने पहुंचे। आरोपियों ने उन पर भी हमला कर दिया। पंकज साहू ने पिता के कंधे पर चाकू से वार किया, जिससे गंभीर चोट आई और खून बहने लगा। आकाश राजपूत ने मां उषा मिश्रा को बाल पकड़कर पीटा जिससे उनके चेहरे और सीने में दर्द की शिकायत हुई। सागर भी हमला कर रहा था। हमले के बाद घायल पिता को पहले शासकीय अस्पताल सुपेला ले जाया गया। डॉक्टरों ने गंभीर स्थिति देखते हुए उन्हें दुर्ग रिफर कर दिया। परिवार ने पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराई और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

पुलिस की कार्रवाई
जामुल पुलिस ने विकास मिश्रा की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया। तीनों आरोपियों– पंकज साहू, सागर और आकाश राजपूत उर्फ लालू – के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 109(2)-BNS (जानलेवा हमला) और धारा 3(5)-BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की गई है। पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण कर बयान दर्ज किए हैं और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों ने न सिर्फ व्यक्तिगत दुश्मनी में हमला किया, बल्कि हत्या की नियत से परिवार पर प्राणघातक हमला किया। चाकू और रॉड का प्रयोग कर उन्हें गंभीर रूप से घायल किया गया। पुलिस के अनुसार मामले की पूरी जांच कर दोषियों को न्यायालय में कठोर सजा दिलाई जाएगी।
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